रामगढ़. जिले के 16 होटलों व भोजनालयों पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट (एफएसएसए) के तहत डीसी कोर्ट ने 1.10 लाख रुपये जुर्माना लगाया है. इन पर उपभोक्ताओं को सब स्टैंडर्ड/ मिस ब्रांडेड खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने को लेकर जुर्माना किया गया है. इससे पूर्व एफएसएसए की टीम ने इन हाेटलाें में जाकर जांच की थी. वहां से खाद्य संग्रह कर जांच के लिए रांची लैब में भेजा था. जांच के उपरांत डीसी कोर्ट ने इन हाेटलाें पर अलग-अलग जुर्माना लगाया है.
इन पर कार्रवाई : होटल पार्वती कैथा, न्यू पूनम स्वीट्स मेन रोड रामगढ़, यादव दूध भंडार रामगढ़, शर्मा लाइन होटल कुजू, होटल सत्कार रामगढ़. लॉ मेरिटॉल रामगढ़, बजरंग होटल गोला को 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. वहीं शर्मा लाइन होटल कुजू, जयपुर मारवाड़ी भोजनालय, विकास स्टोर नयीसराय मोड़, मनोज होटल गोला, भगवती भंडार लोहार टोला, संजीत कुमार अग्रवाल राशन दुकान लोहार टोला, शुभ लक्ष्मी भंडार गोला, काकू फूड एंड फन गोला, मां भवानी स्वीट्स को पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना किया गया है. एफएसएसए सह एसीएमओ पदाधिकारी डॉ एलेक्सियस एक्का ने बताया कि 16 होटलों पर डीसी कोर्ट ने जुर्माना लगाया है.
असुरक्षित खाद्य पदार्थ को लेकर जिला के पांच होटलों के खिलाफ मामला सीजेएम कोर्ट में चल रहा है. इनमें भरत यादव दूध भंडार, माखनलाल शर्मा मारवाड़ी होटल, देवलाल मेहता मेन रोड भुरकुंडा, उदय मिष्ठान भंडार प्रखंड मुख्यालय रामगढ़, दुर्गा होटल पुराना बस पड़ाव रामगढ़ शामिल है. एफएसएसए की टीम ने यहां से खाद्य संग्रह कर जांच के लिए रांची भेजा था. जांच में खाद्य को स्वास्थ्य को अनसेफ बताया गया था.