अपहरण व रंगदारी मामले में राजकुमार को उम्र कैद
Updated at : 28 Jul 2018 1:20 AM (IST)
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रामगढ़ : व्यवहार न्यायालय छत्तरमांडू में मंगलवार को एडीजे द्वितीय के न्यायालय में अपहरण कर फिरौती के एक मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी राजकुमार महतो को दोषी करार दिया था. राजकुमार गुप्ता को शुक्रवार को सजा सुनायी गयी.न्यायाधीश ने राजकुमार गुप्ता को उम्र कैद की सजा सुनायी. आरोपी को दोषी करार देने से पूर्व […]
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रामगढ़ : व्यवहार न्यायालय छत्तरमांडू में मंगलवार को एडीजे द्वितीय के न्यायालय में अपहरण कर फिरौती के एक मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी राजकुमार महतो को दोषी करार दिया था. राजकुमार गुप्ता को शुक्रवार को सजा सुनायी गयी.न्यायाधीश ने राजकुमार गुप्ता को उम्र कैद की सजा सुनायी. आरोपी को दोषी करार देने से पूर्व कोर्ट ने जांच अधिकारी द्वारा जमा किये साक्ष्य और सभी गवाहों सहित लोक अभियोजक आरबी रॉय की दलीलों को सुन कर आरोपी को दोषी करार दिया है.
घटना चार अगस्त 2014 की है. उस दिन पीड़ित वासुदेव मांझी ड्यूटी कर तोपा स्थित बी टाइप क्वार्टर से शाम को 4:30 बजे घर से बिना बताये निकले थे. जब रात होने पर भी पीड़ित नहीं लौटे, तो घर वालों ने खोज खबर लेने लगे. दूसरे दिन वासुदेव के ही फोन से उसके पिता धनेश्वर मांझी के फोन पर फोन आया.
इस फोन परअज्ञात व्यक्ति ने पिता को सूचना दी कि उसका पुत्र उसके कब्जे में है. उसे छोड़ने के एवज में 30 लाख की मांग की गयी. छह अगस्त को आरोपी का फोन आया. कहा गया कि सात अगस्त तक पैसे नहीं देने पर पुत्र की हत्या कर दी जायेगी. उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी.
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