हत्या मामले में उम्र कैद, 50 हजार लगा जुर्माना

Updated at : 31 Jan 2026 9:48 PM (IST)
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हत्या मामले में उम्र कैद, 50 हजार लगा जुर्माना

हत्या मामले में उम्र कैद, 50 हजार लगा जुर्माना

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प्रतिनिधि, मेदिनीनगर पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के प्रथम जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने हत्या के एक मामले में दोषी पाते हुए चैनपुर थाना के बुढिबीर टोला बेलवादमर के रहने वाले नेसार अंसारी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. इसके साथ 50 हजार का अर्थ दंड लगाया है. अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. मृतिका की माँ ने चैनपुर थाना में आवेदन देकर अभियुक्त के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया था. चैनपुर थाना में 12 जून 2022 को भादवि की धारा 302 ,201/34 के तहत मामला दर्ज किया गया था. अभियुक्त पर आरोप था कि उसकी बेटी को 12 जून 2022 को अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी को दवा कराने के बहाने घर से लगभग दो किलोमीटर बेहरा गांव के समीप सुनसान स्थान पर ले जाकर गला दबाकर हत्या कर दिया था. हत्या करने के बाद शव को झाड़ी में छिपा दिया. आरोप है कि अभियुक्त को अपने गांव के ही किसी लड़की के साथ नाजायज सम्बन्ध रहने के कारण घटना को अंजाम दिया था. अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए सत्र वाद संख्या 588/2022 में दोषी पाते हुए नेसार अंसारी को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाया है. वहीं 50 हजार का अर्थदंड लगाया है.

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Akarsh Aniket

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By Akarsh Aniket

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