खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने की दुकानों की जांच, दिये जरूरी निर्देश
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 21 Dec 2024 8:50 PM
शनिवार को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गुलाब लकड़ा ने शहर के पुलिस लाइन रोड स्थित कई दुकानों में छापामारी की.
मेदिनीनगर. शनिवार को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गुलाब लकड़ा ने शहर के पुलिस लाइन रोड स्थित कई दुकानों में छापामारी की. इस दौरान खाद्य सामग्री का सैंपल भी संग्रह किया गया. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि दुकानदार अधिक मुनाफा कमाने के लिए खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं. इसके अलावा दुकानदार आम नागरिकों को खाने के लिए वैसी चीजें परोसते हैं, जिसकी वजह से लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है. लोगों को चाहिए की मिलावटी सामान का सेवन करने से परहेज करें और मिलावटी सामान बेचनेवाले दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए शिकायत करें. उन्होंने बताया कि खाद्य पदार्थ अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है. खराब गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ का सेवन करने से कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ सकता है. इसको ध्यान में रख कर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का गठन किया गया है. इसके नियमों व प्रावधानों का पालन करते हुए प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए लाइसेंस निर्गत किया जाता है. प्राधिकरण के प्रावधान के अनुरूप ही खाद्य पदार्थों की बिक्री व उपयोग किया जाना चाहिए. किसी भी दुकानदार के द्वारा प्राधिकरण के नियमों का उल्लंघन करने एवं खराब गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ की बिक्री करने की शिकायत मिलने पर प्रावधान के मुताबिक विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने जांच के दौरान दुकान में रखे गये खाद्य पदार्थों एवं उपयोग में लायी गयी सामग्री का सैंपल संग्रह किया. इस दौरान क्रीम रोल, पनीर पेटीज, वेज पेटीज, समोसा आदि खादय् सामग्री का सैंपल लिया गया. उन्होंने पुलिस लाइन रोड की कई दुकानों में तेल, चिप्स सहित अन्य खाद्य पदार्थ की एक्सपायरी की भी जांच की. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई दुकानों पर लाइसेंस की प्रति चिपकायी नहीं गयी थी. वैसे सभी दुकानदारों को अपनी दुकान के पास लाइसेंस का प्रति चिपकाने का निर्देश दिया गया. कई दुकानों पर डस्टबीन तो मिला लेकिन उसका कैप नहीं था. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने सभी दुकानदारों को कैप युक्त डस्टबीन के इस्तेमाल करने का निर्देश दिया. उन्होंने सभी दुकानदारों को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के सभी नियमों का पालन करने का निर्देश दिया. उन्होंने आम जनों को जागरूक करते हुए कहा कि मिलावट या एक्सपायरी खाद्य सामग्री की बिक्री या उपयोग के मामले की शिकायत विभिन्न जगहों पर कर सकते हैं. पलामू उपायुक्त, सदर एसडीओ, सिविल सर्जन के अलावा खाद्य सुरक्षा कार्यालय में भी इससे जुड़ी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है.
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