पलामू में खैनी, गुटखा, पान, सिगरेट के उपयोग पर लगी रोक, डीसी ने जारी किया आदेश

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कोरोना सहित अन्य संक्रमण के बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए पलामू जिला प्रशासन ने कदम उठाया है. इसके तहत अब पलामू में सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला आदि के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है. उपायुक्त डॉ शांतनु कुमार अग्रहरि के आदेश के आलोक में यह निर्देश निर्गत किया गया है.

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मेदिनीनगर : कोरोना सहित अन्य संक्रमण के बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए पलामू जिला प्रशासन ने कदम उठाया है. इसके तहत अब पलामू में सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला आदि के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है. उपायुक्त डॉ शांतनु कुमार अग्रहरि के आदेश के आलोक में यह निर्देश निर्गत किया गया है.

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जारी आदेश में कहा गया है कि पलामू को संक्रमण से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है. जारी आदेश में कहा गया है कि सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय परिसर, स्वास्थ्य संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, थाना परिसर में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ जिसमें सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला व जर्दा शामिल है. इसके उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है.

डीसी डॉ अग्रहरि ने कहा कि तंबाकू का सेवन आम आदमी के स्वास्थ्य के लिए खतरा है. क्योंकि देखा गया है इसका सेवन करने वाले लोगों में इधर-उधर थूकने की आदत होती है. थूकने की आदत के कारण कोरोना, यक्ष्मा सहित संक्रमण की कई बीमारी फैलने की आशंका रहती है. तंबाकू सेवन करने वाले लोग गंदगी फैलाकर वातावरण को दूषित करते हैं जिससे कई प्रकार की बीमारी फैलाने की आशंका रहती है.

बताया गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस को विश्वव्यापी महामारी घोषित किया जा चुका है. केंद्र व राज्य सरकार द्वारा इस विश्वव्यापी महामारी को रोकने व बचाव हेतु कई निर्देश जारी किये हैं. इसलिए इस परिस्थिति में सबको सतर्क व सावधान रहने की जरूरत है.

बताया गया कि इस नियम को तोड़ने पर आईपीसी की धारा 268 या 269 के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा विधि विरुद्ध अथवा अपेक्षापूर्ण कार्य करेगा जिससे संक्रमण फैलने की आशंका है. उस व्यक्ति को छह माह कारावास अथवा 200 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.

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