पलामू: महिला को केरोसिन डालकर जलाने वाले को 10 साल की कैद, कोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना

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पलामू कोर्ट ने हत्या के प्रयास के दोषी राहुल प्रसाद को 10 वर्ष की सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. जानिए पूरा मामला.

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मेदिनीनगर. पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी राहुल प्रसाद को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने भारतीय दंड विधान की धारा 307 और 326 के तहत आरोपी को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

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तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास

अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. मामला पंडवा थाना क्षेत्र के चिल्ली बरवाडीह गांव का है. इस संबंध में गीता देवी के फर्द बयान के आधार पर पंडवा थाना में राहुल प्रसाद के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पंडवा थाना कांड संख्या 48/2021 के तहत 13 जून 2021 को भारतीय दंड विधान की धारा 341, 323, 325, 326, 307, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था.

केरोसिन डालकर आग लगाने का आरोप

अभियोजन के अनुसार, 11 जून 2021 की शाम करीब सात बजे राहुल प्रसाद ने गीता देवी से अपने साथ रहने को कहा था. उसके इनकार करने पर आरोपी ने उसे धमकी दी. इसके बाद जब गीता देवी सब्जी काट रही थी, तभी आरोपी ने कथित रूप से उसके ऊपर केरोसिन तेल डालकर आग लगा दी.

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गीता देवी के बयान पर दर्ज हुआ था FIR

घटना में गीता देवी गंभीर रूप से झुलस गई थी. उसका इलाज सदर अस्पताल, मेदिनीनगर में कराया गया. अस्पताल के बर्न वार्ड में पुलिस पदाधिकारी ने उसका फर्द बयान दर्ज किया था. इसी बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान पूरा किया और न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया.

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साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार

सत्र वाद संख्या 251/2022 की सुनवाई के दौरान अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर राहुल प्रसाद को दोषी पाया गया. इसके बाद अदालत ने धारा 307 और 326 के तहत उसे 10-10 वर्ष सश्रम कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

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