30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा करने पर 15% की छूट

Updated:
विज्ञापन
WhatsApp चैनल से जुड़ेंगूगल पर प्रभात खबर चुनें

राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में मेदिनीनगर नगर निगम की पहल

विज्ञापन

मेदिनीनगर. राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में नगर निगम होल्डिंग टैक्स जमा करने पर छूट दे रहा है. नगर आयुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन ने बताया कि आवासीय धृति कर धारकों को टैक्स में अधिकतम 15 प्रतिशत छूट देने का प्रावधान है. राजस्व शाखा की नोडल प्रभारी नगर प्रबंधक समिता भगत ने बताया कि 30 जून 2024 तक होल्डिंग टैक्स जमा करने पर ही इस छूट का लाभ मिलेगा. निगम क्षेत्र के सभी आवासीय धृति कर धारकों को होल्डिंग टैक्स में पांच प्रतिशत समान रूप से छूट का लाभ मिलेगा. इसके अलावा स्वयं निगम कार्यालय में टैक्स जमा करने पर ढाई प्रतिशत एवं ऑनलाइन भुगतान करने पर पांच प्रतिशत का लाभ मिलेगा. इसी तरह आवासीय धृति कर धारक महिला, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग, आर्मी,ट्रांसजेंडर को भी होल्डिंग टैक्स में पांच प्रतिशत की छूट का लाभ देने का प्रावधान है. उन्होंने शहर के सभी आवासीय धृति कर धारकों से अपील की है कि 30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा कर अधिकतम 15 प्रतिशत तक छूट का लाभ प्राप्त करें. एक जुलाई से इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा. बल्कि प्रतिमाह एक प्रतिशत की दर से ब्याज देना पड़ेगा.

विज्ञापन

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

आपके शहर में

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola