मतदाता सूची पुनरीक्षण में राजनीतिक दलों की सहभागिता से बढ़ेगी पारदर्शिता : उपायुक्त

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समाहरणालय सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करती उपायुक्त मेघा भारद्वाज | Prabhat Khabar Network

समाहरणालय सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करती उपायुक्त मेघा भारद्वाज | Prabhat Khabar Network

पाकुड़ उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम को पारदर्शी बनाने के लिए राजनीतिक दलों से सक्रिय सहयोग की अपील की है।

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संवाददाता, पाकुड़

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मेघा भारद्वाज की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम को लेकर जिले के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई. बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पुनरीक्षण कार्य के सफल, पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन पर चर्चा की गई.

उपायुक्त ने कहा

उपायुक्त ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित, अद्यतन, पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाना है, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो तथा अपात्र, स्थानांतरित, मृत एवं दोहरी प्रविष्टियों का नियमानुसार निष्पादन किया जा सके. उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से इस कार्य में सक्रिय सहयोग करने की अपील की.

22 जुलाई को बीएलओ-बीएलए की संयुक्त बैठक

उन्होंने बताया कि 22 जुलाई को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ एवं बीएलए-2 की संयुक्त बैठक आयोजित होगी. इस दौरान निर्धारित प्रपत्र भरकर उसी दिन जमा किया जाएगा. बैठक में बीएलए-2 संबंधित बीएलओ के साथ समन्वय कर एएसएसडी सूची का सत्यापन एवं मिलान करेंगे, ताकि अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत एवं दोहरी प्रविष्टियों की पहचान कर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सके.

एक सप्ताह में प्रपत्र वितरण पूरा करने का निर्देश

उपायुक्त ने मतदाता प्रपत्रों का वितरण एक सप्ताह के भीतर पूरा करने तथा डिजिटाइजेशन कार्य में तेजी लाने के लिए विशेष शिविर लगाने का निर्देश दिया. उन्होंने एएसएसडी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी देते हुए राजनीतिक दलों से अपने-अपने बीएलए-2 को भी इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा.

5 अगस्त को प्रकाशित होगी प्रारूप मतदाता सूची

उन्होंने बताया कि 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी. यदि किसी मतदाता के आवेदन या विवरण में कोई त्रुटि पाई जाती है तो संबंधित मतदाता को नियमानुसार नोटिस जारी किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि नोटिस मिलने पर घबराने की आवश्यकता नहीं है. प्रत्येक मामले की सुनवाई संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ईआरओ) करेंगे और सुनवाई के बाद नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी, लिट्टीपाड़ा एवं महेशपुर के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी तथा विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे.


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