पाकुड़ कोर्ट की सुरक्षा पर एसपी सख्त, बिना तलाशी प्रवेश पर रोक

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न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करते एसपी अनुदीप सिंह | Prabhat Khabar Network

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पाकुड़ एसपी अनुदीप सिंह ने जिला व्यवहार न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और जवानों को सुरक्षा के कड़े निर्देश दिए.

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प्रतिनिधि, पाकुड़: जिला व्यवहार न्यायालय परिसर और न्यायाधीशों के आवासीय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने मंगलवार को निरीक्षण किया. इस दौरान एसपी ने सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों की व्यवस्था का जायजा लिया और कई बिंदुओं पर अधिकारियों एवं जवानों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

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चारदीवारी से CCTV तक सुरक्षा व्यवस्था की जांच

निरीक्षण के दौरान न्यायालय परिसर में प्रतिनियुक्त सुरक्षा बलों की गिनती कर हाजिरी ली गयी. एसपी ने न्यायालय की चारदीवारी, परिसर में लगे CCTV कैमरे, कोर्ट में बने हाजत, कैदी एस्कॉर्ट व्यवस्था और जवानों द्वारा की जा रही सघन तलाशी की समीक्षा की.

निरीक्षण में कोर्ट सुरक्षा के नोडल पदाधिकारी सह पुलिस उपाधीक्षक पाकुड़, कोर्ट सुरक्षा प्रभारी, परिचारी प्रवर और पुलिस केंद्र पाकुड़ के जवान मौजूद रहे.

बिना तलाशी किसी को प्रवेश नहीं

एसपी अनुदीप सिंह ने सुरक्षा में तैनात जवानों को पुलिस मुख्यालय झारखंड, रांची से जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया.

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि सघन तलाशी के बिना किसी भी व्यक्ति को न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाए. अग्निशस्त्र, ज्वलनशील वस्तु, नुकीली वस्तु या अन्य प्रतिबंधित सामान लेकर आने वाले किसी भी व्यक्ति को परिसर में प्रवेश न दिया जाए.

कैदी एस्कॉर्ट में विशेष सतर्कता के निर्देश

एसपी ने कैदियों को न्यायालय लाने और वापस ले जाने के दौरान एस्कॉर्ट में तैनात पुलिस पदाधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया. विचाराधीन बंदियों के आवागमन के दौरान नगर थाना के गश्ती दल को एस्कॉर्ट करने के लिए भी कहा गया.

उन्होंने निर्देश दिया कि न्यायालय सुरक्षा में तैनात जवान किसी भी परिस्थिति में अपना संतरी पोस्ट खाली नहीं छोड़ेंगे.

हर दो घंटे में देना होगा खैरियत प्रतिवेदन

एसपी ने सभी सुरक्षा पोस्ट पर तैनात जवानों को वायरलेस सेट के माध्यम से प्रत्येक दो घंटे में खैरियत प्रतिवेदन पर्यवेक्षक को देने का निर्देश दिया.

उन्होंने कहा कि न्यायालय परिसर की सुरक्षा में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए. सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के लिए सभी जवानों को सतर्कता और आपसी समन्वय के साथ ड्यूटी करने का निर्देश दिया गया.

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