Murshidabad Violence: पाकुड़-वक्फ संशोधन अधिनियम-2025 पारित किए जाने के बाद झारखंड के सीमावर्ती राज्य पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में दो समुदायों के बीच हुई हिंसक घटना को लेकर पाकुड़ प्रशासन अलर्ट है. प्रशासन ने पाकुड़ शहर में 18 अप्रैल से 15 मई तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है. शहर में धारा 163 लगा दी गयी है. इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी साइमन मरांडी ने आदेश पत्र जारी किया है.
निषेधाज्ञा के बाद अब ये करना होगा प्रतिबंधित
पाकुड़ के अनुमंडल पदाधिकारी साइमन मरांडी द्वारा जारी आदेश के अनुसार पांच या पांच से अधिक की संख्या में व्यक्तियों के साथ किसी भी स्थान विशेष पर बिना कारण जमा होना, भ्रमण करना अथवा भीड़ लगाना प्रतिबंधित होगा. किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा निषेधाज्ञा क्षेत्र में कोई अग्नि शास्त्र, परंपरागत हथियार, लाठी, डंडा, भला, तीर धनुष आदि कोई भी हथियार लेकर चलना, भ्रमण करना अथवा उसका व्यवहार किए जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है. कानून का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
ये भी पढ़ें: Air Show 2025 Ranchi: रांची में एयर शो की कैसी है तैयारी? हवाई करतब देख होंगे मंत्रमुग्ध, लेकिन इसकी है नो एंट्री
अफवाह फैलानेवालों पर होगी कड़ी कार्रवाई : डीसी
डीसी मनीष कुमार, पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, एसडीओ साइमन मरांडी, एसडीपीओ दयानंद आजाद और नगर थाना प्रभारी प्रयागराज ने शुक्रवार को शहर में विधि-व्यवस्था का जायजा लिया. अधिकारियों ने गांधी चौक मस्जिद के पास पहुंचकर आसपास की जगह का निरीक्षण किया. उपस्थित पदाधिकारी को सतर्कता बरतने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि अफवाह फैलानेवालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
नहीं बख्शे जाएंगे अफवाह फैलानेवाले-डीसी
पाकुड़ के डीसी ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा. दोषियों को चिह्नित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. बीते गुरुवार को कुछ असामाजिक तत्वों ने हिंसा की अफवाह फैला दी थी. इसे लेकर शहर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया था.
ये भी पढ़ें: कल्पना संग हेमंत सोरेन की स्पेन और स्वीडन यात्रा, औद्योगिक और ऊर्जा क्षेत्र में और मजबूत होगा झारखंड