बिना ग्राम प्रधान की अनुशंसा नहीं बनेगा जाति-आवासीय प्रमाण पत्र:बैठक में बड़ा फैसला

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बैठक में मौजूद मांझी परगना लाहंती वैसी के सदस्य व ग्राम प्रधान. | Prabhat Khabar Network

महेशपुर में मांझी परगना लाहंती वैसी की बैठक में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए ग्राम प्रधान की अनुशंसा को अनिवार्य करने की मांग की गई है.

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प्रतिनिधि, महेशपुर. प्रखंड मुख्यालय स्थित डाकबंगला परिसर में शुक्रवार को मांझी परगना लाहंती वैसी की मासिक बैठक प्रखंड अध्यक्ष जितेंद्र मुर्मू की अध्यक्षता में हुई. बैठक में ग्राम प्रधान, लेखा होड़, लिखा, गुड़ैत, प्रामाणिक, जोगमांझी, नायकी, कुड़ाम नायकी सहित अन्य सदस्य शामिल हुए.

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प्रमाण पत्र जारी करने से पहले ग्राम प्रधान की अनुशंसा पर जोर

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामीणों के जाति, निवासी और पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र जारी करने के दौरान आवेदन फॉर्म के सत्यापन में ग्राम प्रधान की अनुशंसा अनिवार्य की जाए.

सदस्यों ने कहा कि ग्राम प्रधान स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों और उनके परिवार से संबंधित जानकारी से भली-भांति परिचित होते हैं. ऐसे में प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में ग्राम प्रधान की अनुशंसा को महत्व दिया जाना चाहिए. इससे प्रमाण पत्र के सत्यापन की प्रक्रिया अधिक विश्वसनीय और पारदर्शी हो सकेगी.

पेसा नियमावली के तहत ग्राम सभा के गठन की दी गयी जानकारी

बैठक में अंचलाधिकारी, महेशपुर के निर्देश के आलोक में झारखंड सरकार की पेसा नियमावली 2025 के तहत ग्राम सभा के चयन, सहायक सचिव के चयन और ग्राम स्तर पर बैंक खाता खोलने से संबंधित प्रावधानों की जानकारी ग्राम प्रधानों को दी गयी.

इस दौरान पेसा नियमावली के तहत ग्राम सभा की भूमिका और उसके अधिकारों को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गयी. सदस्यों से नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप ग्राम स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की गयी.

दर्जनों ग्राम प्रधान व सदस्य रहे मौजूद

बैठक में बबलू मरांडी, स्टेफन हेम्ब्रम, किस्टो मुर्मू, सुभाष किस्कू, रमेश टुडू, कमलाकांत मुर्मू, जुनास मरांडी, बिबियाना मुर्मू, अनिता मरांडी, महारानी हेम्ब्रम, तुरसी हांसदा, सावित्री मरांडी, लीलवती मुर्मू, बेरनाड हेम्ब्रम सहित दर्जनों ग्राम प्रधान और अन्य सदस्य मौजूद थे.

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