लोक अदालत में दोनों पक्षकारों को मिलता है त्वरित न्याय : पीडीजे

Updated:
विज्ञापन

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालला के अध्यक्ष शेष नाथ सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया.

विज्ञापन

पाकुड़ कोर्ट. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में शनिवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालला के अध्यक्ष शेष नाथ सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. इस अवसर पर पीडीजे कहा कि लोक अदालत एक ऐसा मंच जहां सुलह समझौते के आधार पर वादों का निष्पादन किया जाता है. इसमें दोनों पक्षकारों को त्वरित न्याय मिलता है और समय की भी बचत होती है. साथ ही लोक अदालत से मिलने वाले फायदे पर जानकारी दी. इस अवसर पर मामलों के निष्पादन के लिए आठ बेंचों का गठन किया गया, जिसमें 8541 मालों का निष्पादन किया गया. 1 करोड़ 82 लाख 49 हजार 331 रुपये का समझौता हुआ. सचिव अजय कुमार गुड़िया ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक मामले, बैंक रिकवरी वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, राजस्व, भूमि वाद, चेक बाउंस वाद, बिजली एवं जल वाद, पारिवारिक वाद समेत अन्य सिविल वादों का सभी पक्षकारों के बीच आपसी सुलह समझौते के आधार पर निष्पादन किया गया. मौके पर प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय सुधांशु कुमार शशि, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मो मोहिउद्दीन , स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष अशोक कुमार शुक्ला, अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार क्रांति प्रसाद, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिल्पा मुर्मू, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विशाल मांझी, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सदिश उज्ज्वल बेक आदि थे.

आपके शहर में

विज्ञापन

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola