सरकारी सुविधा लेने के लिए जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जरूरी
Updated at : 01 Mar 2019 7:23 AM (IST)
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पाकुड़िया : प्रखंड कार्यालय सभागार में गुरुवार को जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिसमें आंगनबाड़ी सेविका एवं स्वास्थ्य विभाग की एएनएम को प्रमाण पत्र बनाने की जानकारी दी गयी. वहीं जिला सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी कमलेश कुमार एवं सहयोगी प्रवीण कुमार, विशाल सरकार एवं रोहित सिंह ने जन्म […]
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पाकुड़िया : प्रखंड कार्यालय सभागार में गुरुवार को जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिसमें आंगनबाड़ी सेविका एवं स्वास्थ्य विभाग की एएनएम को प्रमाण पत्र बनाने की जानकारी दी गयी.
वहीं जिला सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी कमलेश कुमार एवं सहयोगी प्रवीण कुमार, विशाल सरकार एवं रोहित सिंह ने जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिये प्रपत्र भरने की विस्तृत जानकारी दी. साथ ही इसकी महत्ता पर भी प्रकाश डाला. बताया कि विद्यालय में बच्चों का नामांकन, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, आधार कॉर्ड बनाने व सरकार से मिलने वाली सुविधा का लाभ लेने के लिए जन्म प्रमाण पत्र जरूरी होते है.
वहीं मृत्यु प्रमाण पत्र के बिना आश्रितों को सरकार से मिलने वाला लाभ नहीं मिल पाता है. वहीं उन्होंने कहा कि अपने-अपने क्षेत्र में जन्म और मृत्यु पर सांख्यिकी विभाग में रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराने हेतु प्रचार-प्रसार करें. बताया गया कि प्रत्येक परिवार में जन्म और मृत्यु की घटना का पंजीयन करवाना कानूनी तौर पर आवश्यक है.
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