मीट-मुर्गा दुकानों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, 3500 रुपये का जुर्माना

मीट-मुर्गा दुकानों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, 3500 रुपये का जुर्माना
लोहरदगा़ होली और रमजान के मद्देनजर खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन सख्त हो गया है. उपायुक्त के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉ मोईन अख्तर के नेतृत्व में शहर के विभिन्न मीट, मुर्गा और मछली दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया. इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले कई प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया. नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई : जांच टीम ने मैना बगीचा, पावरगंज चौक, बगडू मोड़ और न्यू रोड स्थित दुकानों की गहन जांच की. इस दौरान एफएसएसएआइ के मानकों का पालन नहीं करने और बिना वैध निबंधन के दुकान संचालन करने पर सख्त रुख अपनाया गया. पावरगंज चौक स्थित मेसर्स जनता मटन, मेसर्स लोहरदगा मटन, बगडू मोड़ स्थित मेसर्स तौशिफ चिकेन, मेसर्स छोटू चिकेन, न्यू रोड स्थित मेसर्स गुलशन मटन और झारखंड मटन शॉप पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 59 के तहत कुल 3500 रुपये का जुर्माना लगाया गया. संचालकों को 15 सूत्री निर्देश : निरीक्षण के दौरान सभी संचालकों को उच्च न्यायालय के आदेशानुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत 15 सूत्री निर्देश जारी किये गये. इसमें मांस का सुरक्षित भंडारण, स्वच्छ पेयजल का उपयोग, कर्मियों की व्यक्तिगत स्वच्छता और कचरा प्रबंधन (वेस्ट मैनेजमेंट) पर विशेष जोर दिया गया है. दुकानदारों को चेतावनी दी गयी कि बिना वैध निबंधन के दुकान चलाना दंडनीय अपराध है, जिसमें दो साल तक की सजा का प्रावधान है. वेंडर जोन में शिफ्ट करने का प्रस्ताव : खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध किया है कि सड़क किनारे खुले में मीट-मछली बेचने वाले दुकानदारों के लिए एक वेंडर जोन चिह्नित किया जाये. उन्हें वहां स्थानांतरित करने से शहरवासियों को स्वच्छ और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सकेगी. निरीक्षण के दौरान सहायक कर्मी रजनीश कुमार भी मौजूद थे.
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