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डायन बिसाही मामले में पांच पुरुषों को आजीवन की कारावास

Updated at : 26 Mar 2025 8:56 PM (IST)
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डायन बिसाही मामले में पांच पुरुषों को आजीवन की कारावास

जिले के कैरो थाना कांड संख्या 30/15 में एडीजे-2 निरजा आशरी की अदालत ने डायन हत्या मामले में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

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लोहरदगा. जिले के कैरो थाना कांड संख्या 30/15 में एडीजे-2 निरजा आशरी की अदालत ने डायन हत्या मामले में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. वहीं 12 महिला आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया. मामले के अनुसार कैरो थाना क्षेत्र के एक गांव में एक बच्चे की मौत के बाद गांव में हकवा गया. इस दौरान लगभग 500 की संख्या में गांव के पुरुष और महिलाएं लाठी-डंडे के साथ जमा हुए. उन्होंने ओझा-गुनी करने वाले दो ग्रामीणों को गांव के अखाड़े में जमकर पीटा, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गयी. बताया जाता है कि हकवा के दौरान घोषणा की गई थी कि जो लोग अखाड़े में नहीं आयेंगे, उन्हें 500 रुपये जुर्माना देना होगा. इसी कारण घटना के दिन बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां उपस्थित हुए. इस मामले में कैरो थाना पुलिस ने 12 महिलाओं समेत 17 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी. अदालत ने सुनवाई के बाद पांच पुरुष आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. जबकि साक्ष्य के अभाव में 12 महिलाओं को बरी कर दिया गया. मामले में एस टी 208/15 और एस टी 100/23 के तहत आइपीसी की धारा 147, 148, 341, 323, 342, 506, और 302 के अंतर्गत सजा और जुर्माना लगाया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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