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बंद पड़े अभिजीत पावर प्लांट को शुरू करने की कवायद में जुटा रश्मि मेटालिक ग्रुप

Updated at : 28 Feb 2026 10:16 PM (IST)
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बंद पड़े अभिजीत पावर प्लांट को शुरू करने की कवायद में जुटा रश्मि मेटालिक ग्रुप

बंद पड़े अभिजीत पावर प्लांट को शुरू करने की कवायद में जुटा रश्मि मेटालिक ग्रुप

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चंदवा़ प्रखंड के बाना-चकला गांव में वर्षों से बंद पड़े अभिजीत ग्रुप पावर प्लांट के दिन बहुरने की उम्मीद दिखने लगी है. उक्त प्लांट को रश्मि मेटालिक ग्रुप ने अपने अधिपत्य में ले लिया है. उक्त कंपनी यहां प्लांट को नए सिरे से शुरू करने की कवायद में जुट गई है. शनिवार को रश्मि मेटालिक ग्रुप के वाइस प्रेसीडेंट पीसी जोशी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनका जुड़ाव अभिजीत ग्रुप पावर प्लाट से लंबे समय से रहा है. वर्तमान में वे रश्मि मेटालिक ग्रुप से जुड़कर नए सिरे से इस प्लांट को मूर्त रूप देने का काम करेंगे. बताया कि कंपनी का लक्ष्य है कि वर्ष 2027 तक यहां 270 मेगावाट के दो पावर प्लांट को शुरू किया जाये. इससे 540 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू होगा. विस्थापित रैयतों के हितों की रक्षा के बाबत कहा कि सबकी हितों की रक्षा ही कंपनी प्रबंधन का प्रयास रहेगा. जो लोग पूर्व से प्रबंधन से जुड़े हुए थे, उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार काम जरूर दिया जायेगा, पर इसमें अभी समय लगेगा. बताया कि वर्तमान में करीब 50 से अधिक लोगों को काम पर रखा गया है, भविष्य में इसकी संख्या बढ़ेगी. दो आरोपियो के घर इश्तेहार चिपकाया

महुआडांड़. नेतरहाट थाना कांड संख्या 14/25 के प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा जारी आदेश के आलोक में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों के घर पर इश्तेहार चिपकाया है. भाकपा माओवादी से जुड़े अभियुक्त बबलू राम उर्फ बबलू जी पिता सबन राम निरखपुर गांव थाना किंजर जिला अरवल (बिहार) तथा राजू भुइया पिता छोटेलाल भुइया लावाही गांव थाना डंडई जिला गढ़वा के घर पर न्यायालय द्वारा जारी इश्तेहार चिपकाकर तामिला की गई. पुलिस के अनुसार न्यायालय के आदेशानुसार दोनों अभियुक्तों को निर्धारित समय सीमा के अंदर न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है. तय अवधि में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में दोनो के विरुद्ध आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इश्तेहार तामिला के दौरान नेतरहाट पुलिस ने आरोपियों के घरों सहित गांव के चौक-चौराहों पर ढोल-नगाड़ा बजाकर आम लोगो को न्यायालयीय आदेश की जानकारी दी है.

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SHAILESH AMBASHTHA

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By SHAILESH AMBASHTHA

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