रूपये के लेन-देन विवाद को सुलह से कराया गया समाप्त
उपस्थित अधिकारी | Prabhat Khabar Network
लातेहार व्यवहार न्यायालय में विशेष लोक अदालत की प्री-काउंसिलिंग के जरिए 4.20 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले को आपसी सहमति से सुलझा लिया गया है।
लातेहार. झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर 18 जुलाई को व्यवहार न्यायालय परिसर में एनआई एक्ट चेक बाउंस केस के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया है. इसकी तैयारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष शेषनाथ सिंह की अध्यक्षता में चल रही है. विशेष लोक अदालत की सफलता को लेकर व्यवहार न्यायालय में प्री-काउंसिलिंग (पूर्व-सुलह) बैठकों का दौर जारी है. इसी क्रम में मंगलवार एक बड़ी सफलता मिली है.
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शिकायत वाद संख्या 405/2023 में दोनों पक्षों के बीच आपसी रजामंदी से सौहार्दपूर्ण समझौता संपन्न कराया गया. पूरा मामला 4 लाख 20 हजार रूपया के लेनदेन के विवाद से जुड़ा हुआ था. मामले की गंभीरता को देखते हुए मध्यस्थ लाल अरविंद नाथ शाहदेव ने दोनों पक्षों के बीच कुशलता पूर्वक मध्यस्थता की. उनके सकारात्मक प्रयासों के कारण लंबे समय से चल रहा यह विवाद पूरी तरह समाप्त हो गया.
इस मामले को सुलझाने मे अधिवक्ता रमन गुप्ता और अधिवक्ता बदरु डोजा के सकारात्मक और सहयोगात्मक योगदान के कारण ही दोनों पक्ष एक सम्मान जनक समझौते पर पहुंचने में सफल रहे. मौके पर पीडीजे श्री सिंह ने आम लोगों के नाम एक विशेष संदेश जारी किया है. उन्होंने कहा कि लोक अदालत और प्री-काउंसिलिंग बैठकें अदालती चक्करों, समय और पैसे की बर्बादी से बचने का सबसे बेहतरीन माध्यम हैं.
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