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लातेहार : नाबालिग के साथ दुष्‍कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

Updated at : 16 Mar 2019 10:19 PM (IST)
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लातेहार : नाबालिग के साथ दुष्‍कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

– राषिकेश कुमार की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला सुनील कुमार, लातेहार पोक्सो एक्ट के तहत गठित विशेष अदालत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राषिकेश कुमार की अदालत ने गैंगरेप मामले के एक आरोपी की सुनवाई पूरी होने पर आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. मामले के अनुसार विगत […]

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– राषिकेश कुमार की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला

सुनील कुमार, लातेहार

पोक्सो एक्ट के तहत गठित विशेष अदालत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राषिकेश कुमार की अदालत ने गैंगरेप मामले के एक आरोपी की सुनवाई पूरी होने पर आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. मामले के अनुसार विगत 14 फरवरी 2016 को बालुमाथ मे सरस्वती पूजा के विसर्जन जुलूस के दौरान एक स्कूली छात्रा के साथ दुष्‍कर्म करने के आरोप में बालुमाथ निवासी मो सद्दाम, मो शहाबुद्दीन और एक नाबालिग के विरूद्ध बालुमाथ थाना में कांड संख्या 20/2016 भादिव की धारा 376 (डी) एवं पोक्सो की धारा 04, 06 एवं 08 के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया था.

उक्त प्राथमिकी दर्ज होने के उपरांत उक्त तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा था. मामले का विचारण पोक्सो एक्ट 2012 के तहत गठित श्री कुमार की विशेष अदालत में हुआ. जिसमें एक आरोपी को नाबालिग घोषित किया गया और मामले को किशोर न्याय बोर्ड में विचारण हेतु भेजा गया.

जबकि मो सद्दाम एवं मो सहाबद्दीन का विचारण विशेष अदालत में किया गया. उक्त मामले में अभियोजन पदाधिकारी बलराम साह ने कुल 11 गवाहों को पेश किया था. जिसमें पीड़िता का दप्रसं की धारा 164 के तहत बयान कलमबद्ध करने वाले जज संदीप निशित बाड़ा की गवाही उक्त अदालत में करायी गयी थी. गवाहों की गवाही के उपरांत विचारण अदालत ने दो आरोपियों मो सद्दाम एवं मो शहाबुद्दीन को नाबालिग के साथ दुष्‍कर्म करने का आरोप सत्य पाया.

अदालत ने गत 13 मार्च को फैसले की तिथि निर्धारित की थी. उक्त तिथि को मो शहाबुद्दीन अदालत में उपस्थित नहीं हुआ तब फैसले की तिथि 15 मार्च निर्धारित की गयी और मो सद्दाम को दोषी पाया गया. 16 मार्च को श्री कुमार की विशेष अदालत ने खुली एवं खच्चाखच भरी अदालत में पोक्सो एक्ट 2012 के तहत आजीवन सश्रम कारावास एवं 25 हजार जुर्माना की सजा सुनायी.

अदालत ने जुर्माना की राशि पीड़िता को देने का आदेश पारित किया है तथा जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा मुकरर की है. मालूम हो उक्त फैसले की चर्चा जोरों पर है. पोक्सो एक्ट के तहत गठित विशेष अदालत की इस ऐतिहासिक फैसले पर पीड़ित पक्षकार ने संतोष जाहिर किया है जबकि बचाव पक्ष ने मामले मे उच्च न्यायालय में अपील करने की बात कही है.

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