गांजा तस्करी पर कोर्ट सख्त, दो आरोपियों को 7-7 साल की सजा और 25-25 हजार जुर्माना
प्रतिकात्मक फोटो
कोडरमा कोर्ट ने गांजा तस्करी के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल की सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है.
कोडरमा. गांजा तस्करी के एक मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्रा की अदालत ने सोमवार को दो आरोपियों को दोषी पाते हुए सात-सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
सजा पाने वालों में अवेता रैना 23 वर्ष पिता स्वर्गीय मातियो रैना निवासी कैसा जिला गंजाम ओडिशा व कुमार गमगा 26 वर्ष, पिता स्वर्गीय मोसेस गमगा निवासी धुबरी थाना सुलझा जिला गंजाम ओडिशा शामिल हैं. अदालत ने दोनों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(2)(बी) के तहत दोषी पाया.
जानकारी के अनुसार मामला वर्ष 2025 का है. इस संबंध में कोडरमा रेल थाना में थाना कांड संख्या 14/2025 दर्ज किया गया था. रेल सुरक्षा बल के उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. अभियोजन के अनुसार पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में जांच के दौरान दोनों आरोपियों के बैग से सात किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था. पूछताछ में आरोपियों ने गांजा ओडिशा से भभुआ रोड ले जाने की बात स्वीकार की थी.
मामले में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने पैरवी की. सुनवाई के दौरान अभियोजन ने सभी गवाहों का परीक्षण कराया और न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किये. लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को अधिकतम सजा देने का आग्रह किया.
वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपियों के पक्ष में दलीलें पेश कीं. अदालत ने गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल सश्रम कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.
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