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निकाय चुनाव को लेकर प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के साथ बैठक

Updated at : 04 Feb 2026 6:23 PM (IST)
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निकाय चुनाव को लेकर प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के साथ बैठक

सूचना भवन स्थित कार्यालय कक्ष में नगरपालिका आम निर्वाचन–2026 के सफल संचालन को लेकर नोडल पदाधिकारी सह-जिला जनसंपर्क पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिले के विभिन्न प्रिंटिंग प्रेस संचालकों व केबल आपरेटरर्स के साथ बैठक हुई.

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प्रिंटिंग प्रेस संचालक अनिवार्य रूप से दिशा-निर्देश का अनुपालन करेंगे प्रतिनिधि कोडरमा. सूचना भवन स्थित कार्यालय कक्ष में नगरपालिका आम निर्वाचन–2026 के सफल संचालन को लेकर नोडल पदाधिकारी सह-जिला जनसंपर्क पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिले के विभिन्न प्रिंटिंग प्रेस संचालकों व केबल आपरेटरर्स के साथ बैठक हुई. मौके पर मीडिया कोषांग के सहयोगी पदाधिकारी, विभिन्न प्रिंटिंग प्रेस संचालक एवं केबल आपरेटर के प्रतिनिधि समेत अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे. बैठक के दौरान नोडल पदाधिकारी (मीडिया कोषांग) ने कहा कि चुनाव से संबंधित पोस्टर, बैनर, हैंडबिल आदि के प्रकाशन के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कई दिशा–निर्देश दिये गये हैं. सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालक अनिवार्य रूप से दिशा-निर्देश का अनुपालन करेंगे. चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को किसी भी तरह के राजनीतिक प्रचार सामग्री को प्रकाशन /प्रसारण होने की तिथि से तीन दिन पूर्व या अन्य व्यक्ति को विज्ञापन प्रकाशन / प्रसारण की तिथि से सात दिन पूर्व जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति कोषांग से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. उम्मीदवारों को इलेक्ट्रोनिक मीडिया, सोशल मीडिया केबल नेटवर्क, बल्क एएमएस वॉयस मैसेजस के माध्यम से कोई भी राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित प्रसारित करना चाहते है तो विहित प्रपत्र A में जिला स्तरीय मीडिया एवं निगरानी समिति कोषांग को आवेदन समर्पित कर सकते है. उनके द्वारा दिए गए व्यय की विवरणी को उम्मीदवरों, प्रत्याशी के खाते में प्रविष्टि किया जाएगा तथा प्राप्त आवेदन के आलोक में विधिवत विज्ञापन प्रसारण हेतु एनेक्चर -बी में अनुमति प्रदान की जाएगी. प्रिंट मीडिया में मतदान दिवस एवं मतदान दिवस से एक दिन पूर्व विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु एमसीएमसी का अनुमति अनिवार्य है.

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VIKASH NATH

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By VIKASH NATH

VIKASH NATH is a contributor at Prabhat Khabar.

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