पोक्सो एक्ट में 75 वर्षीय बुजुर्ग दोषी करार, 21 को सुनायी जायेगी सजा

Updated:
विज्ञापन

कोडरमा बाजार : धारा 354 एवं पोक्सो अधिनियम 3/4 के तहत कोडरमा थाना में दर्ज कांड संख्या 93/14 में स्थानीय अदालत ने न्यू कॉलोनी निवासी 75 वर्षीय अलीम खान को शुक्रवार को दोषी करार दिया है. जिला जज प्रथम सह विशेष न्यायालय (पोक्सो) रामाशंकर सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा […]

विज्ञापन

कोडरमा बाजार : धारा 354 एवं पोक्सो अधिनियम 3/4 के तहत कोडरमा थाना में दर्ज कांड संख्या 93/14 में स्थानीय अदालत ने न्यू कॉलोनी निवासी 75 वर्षीय अलीम खान को शुक्रवार को दोषी करार दिया है. जिला जज प्रथम सह विशेष न्यायालय (पोक्सो) रामाशंकर सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई हेतु 21 जनवरी को तिथि निर्धारित की है.

आपके शहर में

विज्ञापन
जानकारी के अनुसार आरोपी पर एक चार वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ गलत हरकत करने का आरोप है. इस संबंध में बच्ची की मां द्वारा कोडरमा थाना में चार जून 2014 को कांड संख्या 93/14 में भादवि की धारा 366ए, 354, 509 एवं पोक्सो अधिनियम 3/4 के तहत मामला दर्ज कराया गया था. उस समय पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
अनुसंधान के पश्चात अभियुक्त के विरुद्ध धारा 354 भादवि एवं पोक्सो एक्ट 3/4 में मामला सत्य पाये जाने पर विशेष न्यायालय में विचारणीय होने के कारण उपरोक्त कांड को विशेष न्यायालय में विचारण हेतु स्थानांतरित कर दिया गया, जहां सुनवाई हुई. इस दौरान 11 गवाहों का परीक्षण कराया गया.
न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी को भादवि की धारा 354 और पोक्सो एक्ट 3/4 में दोषी करार देते हुए सजा के बिदु पर सुनवाई हेतु 21 जनवरी की तिथि निर्धारित की. बचाव पक्ष से अधिवक्ता वासिफ बख्तावर खान, जबकि अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक विनोद कुमार ने दलीलें रखीं.
विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola