1.72 लाख की हुई राजस्व वसूली
Updated at : 30 Jun 2019 12:34 AM (IST)
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लोक अदालत के फैसले की नहीं होती है कोई अपील : रमाशंकर सिंह कोडरमा : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया. मौके पर प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाशंकर सिंह ने कहा कि लोक अदालत के फैसले की कोई अपील […]
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लोक अदालत के फैसले की नहीं होती है कोई अपील : रमाशंकर सिंह
कोडरमा : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया. मौके पर प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाशंकर सिंह ने कहा कि लोक अदालत के फैसले की कोई अपील नहीं की जा सकती. लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है.
उन्होंने कहा कि लोक अदालत में बढ़ रही भीड़ इस बात का परिचायक है कि लोक अदालत आम लोगों के बीच कितना लोकप्रिय होता जा रहा है. लोक अदालत आम लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है. इस फैसले में दोनों पक्षों की जीत होती है तथा यह फैसला दोनों पक्षों को संतुष्ट करता है. कोई पक्ष इसे थोपा हुआ महसूस नहीं करता है. लोक अदालत में दिये गये निर्णय के विरुद्ध कहीं भी कोई अपील नहीं होती. लोक अदालत का निर्णय अंतिम निर्णय होता है.
उन्होंने कहा कि लोक अदालत में जहां एक ओर लोगों के समय और पैसे की बचत होती है. वहीं दूसरी ओर न्यायालय से मुकदमों का बोझ कम होता है. इस लोक अदालत में कुल पांच बेंचों का गठन किया गया. बेंच संख्या एक में जिला जज द्वितीय संजय कुमार सिंह, अधिवक्ता निरंजन प्रसाद व शांति कुमारी, बेंच संख्या दो में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राजीव कुमार सिंह, अधिवक्ता बचनदेव नाथ आर्या व अनिल कुमार गुरु, बेंच संख्या तीन में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मिस पूजा, अधिवक्ता राम विनय सिंह व रीतम कुमारी, बेंच संख्या चार में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी लीडिया फ्रांसिस्का केरकेट्टा एवं अनुमंडल दंडाधिकारी व अधिवक्ता कुमार रोशन एवं बेंच संख्या पांच में स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार पांडेय, सदस्य बालेश्वर राम व ब्रज मोहन साह ने मामले की सुनवाई की. लोक अदालत में पांच बेंचों के माध्यम से कुल 67 वादों का निष्पादन किया गया, जबकि विभिन्न विभागों से कुल 1,72,100 रुपये राजस्व की वसूली की गयी.
इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय सुनील कुमार सिंह, प्राधिकार के सचिव मिथिलेश कुमार सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कमलेश बेहरा, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मिस पूजा, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी इला कांडपाल, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जगदीश सलूजा, वन विभाग के अधिकारी, उत्पाद विभाग के अधिकारी, विद्युत विभाग के विजय सिंह, न्यायालयकर्मी मदन रविदास, महेंद्र नारायण, संजय कुमार, रंजीत कुमार सिंह, राज कुमार राउत, सुभाष कुमार, मनोज कुमार, अनिल कुमार सिंह, अजीत कुमार, मनोज कुमार गुप्ता, संतोष कुमार, अनील कुमार सिंह, मनोज कुमार मिश्रा, राजीव कुमार, आशीष कुमार सिन्हा सहित भारी संख्या में अधिवक्ता न्यायालयकर्मी, विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी व पक्षकार गण मौजूद थे.
वहीं लोक अदालत में प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाशंकर सिंह ने दावाकर्ता भिखनी देवी को 4,68,888 रुपये का चेक प्रदान किया. जिला जज द्वितीय संजय कुमार सिंह के न्यायालय में लंबित वाद दावा वाद संख्या 21/09 के दावाकर्ता भिखनी देवी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा उक्त राशि का चेक प्रदान किया गया. उल्लेखनीय है कि चंदवारा निवासी भिखनी देवी के पुत्र की मौत सड़क दुर्घटना में हुई थी.
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