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जेल लोक अदालत में बंदियों को दी गयी कानून की जानकारी

Updated at : 15 Jun 2025 7:30 PM (IST)
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जेल लोक अदालत में बंदियों को दी गयी कानून की जानकारी

खूंटी उपकारा में जेल लोक अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया.

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खूंटी. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष रसिकेस कुमार के निर्देश पर रविवार को खूंटी उपकारा में जेल लोक अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में कैदियों की स्वास्थ्य जांच भी की गयी. वहीं मरीजों के बीच दवा का भी वितरण किया गया. इस अवसर पर डालसा सचिव राजश्री अपर्णा कुजूर ने कहा कि तीन लाख रुपये वार्षिक से कम आय वाले परिवार की डालसा निःशुल्क सहायता प्रदान करती है. डालसा का प्रयास है कि अंतिम पायदान तक के व्यक्ति को मदद पहुंचायी जाये. उन्होंने बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों से अवगत कराया. कहा कि जो बंदी अपने निजी अधिवक्ता रखने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें डालसा की ओर से निःशुल्क अधिवक्ता भी उपलब्ध करायी जाती है. जो कि कराधीन बंदियों के मामले की पूरी देखरेख करते हैं. जरूरत पड़ने पर बंदियों की समस्याओं को डालसा तक पहुंचाने में उनकी मदद करते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक कराधीन बंदियों को अपने-अपने वाद संख्या के बारे, अपने अधिवक्ता का नाम एवं मोबाइल नंबर की जानकारी रखने का अधिकार है. उन्होंने कहा कि अपने अंदर की प्रतिभा को जगायें और समय का सदुपयोग करते हुए पढ़ने-लिखने की आदत बनायें. कार्यक्रम में डालसा के एलएडीसी डिप्युटी चीफ नम्रता कुमारी, प्रभारी कारा अधीक्षक अनुराधा कुमारी, शहजादा खान सहित अन्य उपस्थित थे.

विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर लगाया शिविर

डालसा के द्वारा रविवार को खूंटी की पिपराटोली स्थित ओल्ड एज होम में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इस अवसर पर डालसा सचिव ने विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के संबंध में जानकारी दी. कहा कि इसका उद्देश्य वृद्ध लोगों के साथ होनेवाले दुर्व्यवहार के बारे में लोगों को जागरूक करना है. मौके पर अधिवक्ता मदन मोहन राम, अश्विनी मिश्र, पीएलवी नेलिकॉन गाड़ी सहित अन्य उपस्थित थे.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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