ePaper

एनडीपीएस मामले में पांच आरोपियों को सजा

Updated at : 12 Sep 2024 10:18 PM (IST)
विज्ञापन
एनडीपीएस मामले में पांच आरोपियों को सजा

खूंटी व्यवहार न्यायालय में एनडीपीएस के मामले में पांच आरोपियों को सजा सुनायी गयी

विज्ञापन

प्रतिनिधि, खूंटी : खूंटी व्यवहार न्यायालय में एनडीपीएस के मामले में पांच आरोपियों को सजा सुनायी गयी है. पहले मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रसिकेश कुमार की अदालत में मुरहू कांड संख्या 39/2019 में अड़की के टायरबेड़ा निवासी मटन मुंडा उर्फ मटन बोदरा और तुपुंग सोय को सात-सात साल का कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाया है. जुर्माना नहीं देने पर उन्हें एक-एक वर्ष की साधारण कारावास का सजा दी जायेगी. उक्त मामले में मुरहू पुलिस ने दोनों आरोपियों को सरवादा मुख्य पथ से 25 जून को एक किलो 600 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया था. उनके खिलाफ मुरहू थाना में एनडीपीएस की धारा-18 सी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. उक्त मामले में अभियोजक वेद प्रकाश ने बहस किया. दो आरोपियों को 10-10 वर्ष की सजा : मारंगहादा थाना में दर्ज कांड संख्या 25/2021 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय आरके मिश्र की अदालत ने गुरुवार को दो आरोपियों को सजा सुनायी है. न्यायालय ने दोषी पाते हुए दोनों आरोपी बुरूहातू निवासी चमरा महतो और परिबा महतो को 10-10 वर्ष की सजा सुनायी है. वहीं उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर दोनों को अतिरिक्त दो-दो साल की सजा सुनायी गयी है. ज्ञात हो कि मारंगहादा पुलिस ने चमरा महतो के घर से दो किलो 300 ग्राम और परिबा महतो के घर से एक किलो 600 ग्राम अफीम बरामद किया था. पांच साल की मिली सजा : एनडीपीएस एक्ट के एक अन्य मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संजय कुमार की अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनायी है. कोर्ट ने अड़की थाना में दर्ज कांड संख्या 27/2021 में आरोपी चंबरा मुंडा को दोषी पाया है. उसे पांच वर्ष कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे तीन महीने का अतिरिक्त सजा सुनायी गयी है. उसके पास से पुलिस ने 710 ग्राम अफीम बरामद कर जेल भेजा था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola