झारखंड में SIR: 15 सितंबर तक दावा-आपत्ति, 19 अक्टूबर को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची
झारखंड में SIR (AI Image)
झारखंड में मतदाता सूची से नाम हटाने या जोड़ने के मामले सामने आ रहे हैं. 15 सितंबर तक आपत्तियों का समय है, जबकि 19 अक्टूबर को अंतिम सूची जारी की जाएगी. जानें क्या हैं नियम और प्रक्रिया.
Jharkhand SIR Voter List: झारखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) में मतदाता सूची से नाम हटाने और नाम शामिल किये जाने पर आपत्ति के मामले भी सामने आ रहे हैं. अब तक फॉर्म-7 के माध्यम से 4,609 दावा-आपत्तियां प्राप्त हुई हैं. यह आपत्तियां मतदाताओं की मृत्यु, स्थायी रूप से दूसरी जगह चले जाने, पहले से नाम दर्ज होने, कम उम्र अथवा भारतीय नागरिक नहीं होने जैसे आधारों पर नाम हटाने की मांग के साथ की गयी हैं. आवेदनों की जांच के बाद नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार, एसआइआर के तहत दावा एवं आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है. इसके बाद प्राप्त दावों और आपत्तियों की जांच और उनका नियमानुसार निस्तारण किया जायेगा. पूरी प्रक्रिया के बाद 19 अक्टूबर को झारखंड की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जायेगी.
4.39 लाख आवेदन में नये लोगों ने मांगा नाम जोड़ने का मौका
मतदाता सूची में नया नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 के माध्यम से अब तक 4,39,191 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें 11 सितंबर को 15010 आवेदन आये. फॉर्म-6 उन पात्र नागरिकों के लिए है, जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है और वे मतदाता के रूप में पंजीकरण कराना चाहते हैं. 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र युवा भी इसी फॉर्म के माध्यम से नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करते हैं.
विदेश में रहने वाले भारतीयों के 79 आवेदन
ओवरसीज इंडियन इलेक्टर के रूप में मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6ए के माध्यम से 79 आवेदन प्राप्त हुए है.
2.78 लाख मतदाताओं ने मांगा विवरण में सुधार
मौजूदा मतदाता सूची में दर्ज विवरण में सुधार के लिए फॉर्म-8 के माध्यम से 2,78,561 आवेदन प्राप्त हुए है. इनमें नाम, पता समेत अन्य प्रविष्टियों में सुधार, निवास स्थान बदलने पर पता स्थानांतरण, इपीआइसी के प्रतिस्थापन और दिव्यांग मतदाता के रूप में चिह्नित करने जैसे मामले शामिल है. 11 सितंबर को ही फॉर्म-8 के 9,530 आवेदन प्राप्त हुए.
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झारखंड के सीइओ के रविकुमार ने कहा
एसआइआर के दौरान आनेवाले सभी दावों और आपत्तियों पर चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश है. नोटिस प्राप्त करने वाले मतदाताओं का नाम सूची से हटाया नहीं गया है. सभी मामलों में सुनवाई के बाद ही नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी आयोग के निर्देशानुसार किसी भी योग्य मतवता का नाम सूची से नहीं हटाया जायेगा और न ही अयोग्य मतदाता का नाम सूची में जोड़ा जायेगा.
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