Jamshedpur News :
एडीजे-2 आनंदमणि त्रिपाठी के कोर्ट ने शुक्रवार को उलीडीह थाना में दर्ज अपहरण व मारपीट के केस के आरोपी कुंदन सिंह उर्फ गोलू को अग्रिम जमानत प्रदान की. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विद्या सिंह ने पैरवी की. मालूम हो कि तीन माह पूर्व डिमना बस्ती में रहने वाले अमन प्रसाद का अपहरण कर मारपीट की घटना हुई थी. घटना के बाद 5 जुलाई 2025 को उलीडीह थाना में केस दर्ज किया था. इस केस में कुंदन सिंह उर्फ गोलू, भोला महतो, अमन कलाकार, धूम क्षत्री व 8-10 अन्य को आरोपी बनाया गया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

