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jamshedpur news : जिले के शिक्षकों को मिला ग्रेड 4 में प्रमोशन, फाइल पर हुआ अनुमोदन

Updated at : 03 Nov 2024 1:05 AM (IST)
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jamshedpur news :  जिले के शिक्षकों को मिला ग्रेड 4 में प्रमोशन, फाइल पर हुआ अनुमोदन

पूर्वी सिंहभूम जिले के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है. पिछले कई वर्षों से प्रमोशन की आस देख रहे शिक्षकों का वेतन बढ़ जायेगा. शिक्षकों को अब ग्रेड 4 में प्रमोशन मिला

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आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद प्रमोशन संबंधित पत्र होगा जारी संदीप सावर्ण, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिले के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है. पिछले कई वर्षों से प्रमोशन की आस देख रहे शिक्षकों का वेतन बढ़ जायेगा. शिक्षकों को अब ग्रेड 4 में प्रमोशन मिला. प्रमोशन मिलने के रास्ते की सारी बाधाएं खत्म हो गयी है. उपायुक्त के अनुमोदन के बाद क्षेत्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक ने भी शिक्षकों के प्रमोशन की फाइल अनुमोदित कर दी है. इस अनुमोदन की वजह से यह मामला लटका हुआ था. झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू है. इसी वजह से प्रमोशन से संबंधित पत्र जिला शिक्षा अधीक्षक की ओर से जारी नहीं की गयी है. आचार संहिता खत्म होने के बाद इसे जारी किया जाएगा. इस प्रमोशन के बाद शिक्षकों को प्रति माह कम से कम 5,000 रुपये का लाभ होगा. ग्रेड 4 में जिले के कुल 296 शिक्षकों को प्रमोशन के योग्य माना गया है. जिसमें कला के कुल 107, विज्ञान के 88 जबकि भाषा के कुल 101 शिक्षक शामिल हैं. अब नयी सरकार के गठन के साथ ही शिक्षक प्रमोट होने के साथ ही अधिक वेतन पा सकेंगे. हालांकि, ग्रेड 7 के प्रमोशन को लेकर विभाग के स्तर से अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है. ग्रेड 7 में प्रमोशन को लेकर कई स्तर पर मामला न्यायालय में है. कोर्ट के निर्देश पर ग्रेड 7 में भी शिक्षकों को चुनाव के बाद प्रमोट करने की तैयारी की गयी है. प्रमोशन नियमावली 1993 के आधार पर दिया गया है प्रमोशन पिछले दिनों स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने राज्य के 21 जिले के जिला शिक्षा अधीक्षकों को एक पत्र भेजा था. पत्र में उन्होंने प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों को प्रमोशन नियमावली 1993 के आधार पर प्रमोट करने का निर्देश दिया था. साथ ही पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया था कि प्रमोशन को लेकर लगातार शिक्षक न्यायालय की शरण में जा रहे हैं. कई बार यह आवमानना का मामला भी बन जा रहा है. शिक्षा सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को कहा था कि वे जल्द से जल्द प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी करें. उक्त निर्देश के आलोक में ही यह कार्यवाही की गयी है. गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 1993 नियमावली के आधार पर ग्रेड 4 और ग्रेड 7 में प्रमोशन देने का आदेश दिया था. इसके लिए कोर्ट ने चार माह का समय दिया है. इससे पूर्वी सिंहभूम जिला समेत राज्य के सभी जिले के शिक्षकों में हर्ष है. लंबे अरसे के बाद अब शिक्षक हेडमास्टर बन सकेंगे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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