बाबाकुटी-कैरेज कॉलोनी में रेलवे जमीन को एग्रीमेंट कर बेचा, जांच में हुई पुष्टि, जमीन पर अभी तीन दुकानें संचालित

रेलवे जमीन पर बने अवैध तीन दुकानों को हटाने के लिए रेलवे की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट में जमा किया खतियान व नक्शा
मुख्य संवाददाता, जमशेदपुर
कैरेज कॉलोनी-बाबाकुटी में सीताराम मोनचा और केएन प्रसाद ने रेलवे जमीन को एग्रीमेंट कर तीन लोगों (विभूति नायक, मन्ना डे व बंटी ठाकुर) को अवैध रूप से बेच दिया है. रेलवे लैंड अधिकारी की जांच में यह पुष्टि हुई है. उक्त जांच रिपोर्ट रेलवे प्रशासन की ओर से अधिवक्ता विजय शंकर पाठक ने जमशेदपुर कोर्ट (एडीजे-5 कोर्ट) में सौंपी है. अधिवक्ता ने बताया कि रेलवे की जमीन को अवैध रूप से बेचने की पुष्टि होने के बाद चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन स्टेट ऑफिसर ने उक्त जमीन पर संचालित कॉमर्शियल दुकानों को खाली करने का आदेश 15 मार्च 2024 को पारित किया गया है. उक्त आदेश के फैसले के खिलाफ अपील याचिका में तीनों आरोपी ने कोर्ट में दाखिल किये अपने दस्तावेज में सीताराम मोनचा और केएन प्रसाद से एग्रीमेंट कर रेलवे जमीन खरीदने का स्पष्ट जिक्र किया है. कोर्ट में केस की सुनवाई के दौरान रेलवे प्रशासन की ओर से अधिवक्ता श्री पाठक ने रेलवे की जमीन का खतियान व नक्शा भी गुरुवार को जमा किया.इधर गुरुवार को एडीजे-5 मंजू कुमारी के कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई. इसमें बाबाकुटी-कैरेज कॉलोनी में रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से संचालित सैलून समेत कुल तीन दुकानों को खाली करने के लिए रेलवे प्रशासन की ओर से अभियोजन पक्ष अधिवक्ता विजय शंकर पाठक ने पक्ष रखा. खतियान व नक्शा जमा किया. वहीं केस के पूर्व सुनवाई में केस के बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कृतिवास प्रधान पक्ष रख चुके हैं.
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