जमशेदपुर में हत्या व पत्नी पर फायरिंग मामले में आरोपी दारोगा मनोज गुप्ता को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत

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झारखंड हाईकोर्ट.

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जमशेदपुर में हत्या व पत्नी पर फायरिंग मामले में आरोपी दारोगा मनोज गुप्ता पिछले पांच वर्षों से जेल में बंद है. झारखंड हाईकोर्ट से शुक्रवार को जमानत मिली.

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जमशेदपुर, कुमार आनंद: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार ने शुक्रवार को जमशेदपुर के सोनारी में हत्या व फायरिंग करने के आरोपी दारोगा मनोज गुप्ता को जमानत दी. ये मामला 2019 का है. जमशेदपुर के सोनारी नौलखा अपार्टमेंट में सीमा देवी की गोली मारकर हत्या करने और पत्नी पूनम गुप्ता पर फायरिंग मामले में निलंबित दारोगा मनोज गुप्ता पिछले 5 वर्षों से जेल में बंद है. आज हाईकोर्ट से जमानत मिली है.

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वारदात के बाद दारोगा ने किया था सरेंडर


26 जुलाई 2019 को मनोज गुप्ता ने सोनारी स्थित नौलखा अपार्टमेंट में पारिवारिक विवाद को सुलझाने के लिए अपनी पत्नी पूनम गुप्ता को पटना (बिहार) से बुलाया था. पत्नी अपने परिचित चंदन कुमार और चंदन कुमार की मां सीमा देवी के साथ समझौते को लेकर बातचीत करने अपार्टमेंट में पहुंची थी. बातचीत में विवाद होने पर मनोज गुप्ता के सर्विस रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी थी, जिसमें सीमा देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी थी, जबकि पत्नी पूनम गुप्ता और चंदन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे. फायरिंग में मनोज गुप्ता ने एसएसपी के सामने 29 जुलाई 2019 को आत्मसमर्पण कर दिया था.

पूनम गुप्ता ने दर्ज करायी थी प्राथमिकी


घटना के बाद उसके खिलाफ पूनम गुप्ता ने सोनारी थाने में सीमा देवी की गोली मारकर हत्या करने और उनकी (पूनम गुप्ता)जान मारने की नीयत से फायरिंग की जाने की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस ने पत्नी पूनम गुप्ता के फर्द बयान पर मनोज गुप्ता के खिलाफ धारा 302, 307, 324, 326 आईपीसी और 27 आर्म्स एक्ट का धारा लगाया था.

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