ePaper

jamshedpur news : मानगो व जुगसलाई में निषेधाज्ञा लागू, चुनाव तक बिना अनुमति सभा-जुलूस पर रोक

Updated at : 29 Jan 2026 10:57 PM (IST)
विज्ञापन
jamshedpur

जमशेदपुर (फाइल फोटो)

हथियार पर पाबंदी, रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर रोक

विज्ञापन

हथियार पर पाबंदी, रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर रोक

jamshedpur news :

झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका चुनाव 2026 की घोषणा के साथ ही शहर में चुनावी सरगर्मी तेज हो गयी है. निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए धालभूम के अनुमंडल दंडाधिकारी (एसडीएम) अर्नव मिश्रा ने मानगो नगर निगम और जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. यह आदेश प्रभावी हो गया है, जो चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक लागू रहेगी.

एसडीएम द्वारा जारी आदेश के अनुसार, किसी भी राजनीतिक दल, संगठन या प्रत्याशी को बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के सभा, जुलूस, धरना या शक्ति प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी. जुलूस में किसी भी प्रकार के धारदार या घातक हथियार लेकर चलने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों और प्रचार वाहनों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है. दिन के समय भी अनुमति के साथ ही लाउडस्पीकर का प्रयोग होगा, जिसमें ध्वनि का मानक 75 डेसिबल से कम रखना अनिवार्य है. बिना अनुमति के प्रचार वाहन चलाने पर उसे जब्त कर लिया जायेगा.

सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने पर होगी कार्रवाई

प्रशासन ने सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया है. व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या अन्य किसी भी प्लेटफॉर्म पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने या व्यक्तिगत भावनाएं आहत करने वाले संदेश, फोटो या ऑडियो साझा करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा. इसके अलावा, सरकारी या निजी संपत्ति पर बिना अनुमति पोस्टर चिपकाने या पार्टी का झंडा लगाने पर ””प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट-1987”” के तहत कार्रवाई होगी.

धार्मिक स्थलों का नहीं होगा राजनीतिक उपयोग

किसी भी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे जैसे धार्मिक स्थलों का प्रयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं किया जा सकेगा. साथ ही, पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर जमा होने पर भी रोक है. हालांकि, यह आदेश शादी-ब्याह, शव यात्रा, अस्पताल जाने वाले मरीजों और स्कूलों पर लागू नहीं होगा. सिखों को कृपाण और नेपालियों को खुखरी रखने की पारंपरिक छूट दी गयी है.

विज्ञापन
AKHILESH KUMAR

लेखक के बारे में

By AKHILESH KUMAR

AKHILESH KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola