10.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

बिष्टुपुर आरोपी न्यायिक दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार की अग्रिम जमानत याचिका दाखिल

दुष्कर्म, गर्भपात, दूसरी शादी करने व मारपीट व प्रताड़ित करने पर प्रथम के श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के विरुद्ध केस का माम

न्यायिक दंडाधिकारी पर केस का मामला

मुख्य संवाददाता, जमशेदपुर.

जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट में मंगलवार को महिला के साथ दुष्कर्म, गर्भपात, दूसरी शादी व प्रताड़ना के आरोपी जमशेदपुर कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार की अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गयी. याचिका अधिवक्ता प्रकाश झा ने दाखिल की. गौरतलब हो कि बिष्टुपुर थाना में पीड़िता ने न्यायिक दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार के खिलाफ मंदिर में शादी करने, फिर दवा खिलाकर कई बार गर्भपात कराने, दूसरी शादी कर उसके साथ मारपीट करने की धारा लगाकर केस दर्ज किया था. इसमें सोमवार को पीड़िता का 164 का बयान कलमबंद हो चुका है. जबकि दूसरी ओर केस को लेकर आरोपी प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार लंबी छुट्टी में चले गये हैं.

जीएसटी घोटाला में स्क्रैप कारोबारी बबलू जायसवाल की जमानत

याचिका दाखिल

जमशेदपुर : घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद जीएसटी घोटाला के आरोपी स्क्रैप कारोबारी ज्ञानचंद्र जायसवाल उर्फ बबलू जायसवाल की जमानत के लिए एक याचिका जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट में मंगलवार को दाखिल की गयी.मालूम हो कि मेसर्स जय भोलानाथ कंपनी, मेसर्स मां शारदा इंडीवर, मेसर्स मेकर्स कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से 22.31 करोड़ रुपये, मेसर्स केदारनाथ ट्रैक्सीन, ज्ञानदीप आयरन प्राइवेट लिमिटेड व मेसर्स विभ्रान स्क्रैप कंपनी आदि कंपनी से 33.35 करोड़ का इनपुट टैक्ट क्रेडिट (आइटीसी) लेने का आरोप स्क्रैप कारोबारी ज्ञानचंद्र जायसवाल उर्फ बबलू जायसवाल पर लगाते हुए माह 25 जून को जीएसटी इंटेलिजेंस टीम ने गिरफ्तार किया था. इसमें जमशेदपुर कोर्ट स्थित वित्तीय अपराध के विशेष कोर्ट ने आरोपी ज्ञान चंद्र जायसवाल उर्फ बबलू जायसवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें