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हाइकोर्ट ने 16 से पहले बिल्डर को दिया शपथ पत्र में संपत्ति का ब्यौरा देने का आदेश

Updated at : 10 May 2024 11:08 PM (IST)
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हाइकोर्ट ने 16 से पहले बिल्डर को दिया शपथ पत्र में संपत्ति का ब्यौरा देने का आदेश

झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने जमशेदपुर अक्षेस ( जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति ) क्षेत्र में बहुमंजिले भवन के बेसमेंट (पार्किंग स्थल पर) में बनी दुकानों के खिलाफ जमशेदपुर अक्षेस की ओर से की जा रही कार्रवाई को चुनौती देनेवाली याचिका पर शुक्रवार को भी सुनवाई की.

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रांची/ जमशेदपुर .

झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने जमशेदपुर अक्षेस ( जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति ) क्षेत्र में बहुमंजिले भवन के बेसमेंट (पार्किंग स्थल पर) में बनी दुकानों के खिलाफ जमशेदपुर अक्षेस की ओर से की जा रही कार्रवाई को चुनौती देनेवाली याचिका पर शुक्रवार को भी सुनवाई की. अदालत ने प्रतिवादी जमशेदपुर अक्षेस का पक्ष सुनने के बाद साकची (एसएनपी एरिया होल्डिंग नंबर 76) बीरेनू ट्रेड सेंटर के लीगल हायर ऑफ स्व जेसी बनर्जी, तपन कुमार सरकार को निर्देश दिया कि वे अपनी संपत्ति का ब्योरा शपथ पत्र के माध्यम से अगली सुनवाई के पूर्व दायर करें. अब मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 16 मई की तिथि निर्धारित की है. उल्लेखनीय है कि नक्शा विचलन के खिलाफ जमशेदपुर अक्षेस के नोटिस के खिलाफ प्रार्थी अशोक कुमार व अन्य की ओर से झारखंड हाइकोर्ट में स्टे के लिए याचिका दाखिल की गयी थी. जिस पर 9 मई को सुनवाई के दौरान अदालत ने साकची (एसएनपी एरिया होल्डिंग नंबर 76) बीरेनू ट्रेड सेंटर के बेसमेंट में बने दुकान को ध्वस्त करने और 10 मई तक अदालत को रिपोर्ट करने का आदेश दिया था.

पार्किंग स्थल पर दुकानें जेएनएसी व बिल्डर की मिलीभगत के बिना संभव नहीं

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि स्वीकृत नक्शा में चिह्नित पार्किग स्थल पर (बेसमेंट में) चल रही सभी दुकानें अवैध हैं. पार्किंग स्थल पर चल रही दुकानें जेएनएसी व बिल्डर की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है. इससे पार्किंग व ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो गयी है. इसे हटाना जरूरी है.

जेएनएसी को शपथ पत्र दायर करने का आदेश

सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने जेएनएसी को शपथ पत्र दायर कर यह बताने का निर्देश दिया कि इस मामले में क्या कार्रवाई की है और बेसमेंट में चल रही कितने दुकानों को पूरी तरह से हटाया गया है. वहीं धालभूम एसडीओ को निर्देश दिया कि बेसमेंट में चल रही कितने अवैध दुकानों को तोड़ा गया है और कितनी दुकानें तोड़ने के लिए बची हुई है. इससे पूर्व जमशेदपुर अक्षेस की ओर से से अदालत को बताया गया कि आदेश का अनुपालन कर दिया गया है. बहुमंजिला परिसर के पार्किंग स्थल पर बनायी गयी आठ दुकानों को अदालत के आदेश पर तोड़ दिया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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