कार्यस्थल पर महिलाओं से छेड़छाड़ या गलत व्यवहार पड़ेगा भारी, शिकायत के लिए ये है नियम
प्रशिक्षण शिविर में शामिल लोग
जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) जमशेदपुर ने अधिकार मित्रों के लिए POSH एक्ट पर एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया. इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकना और इसके प्रति कानूनी समझ विकसित करना रहा.
जमशेदपुर: जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा), जमशेदपुर की ओर से न्याय सदन के कॉन्फ्रेंस हॉल में अधिकार मित्रों (पीएलवी) के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया. शिविर का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध एवं निवारण अधिनियम, 2013 (पॉश एक्ट) के प्रति कानूनी समझ विकसित करना रहा.
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डालसा सचिव कुमार सौरभ त्रिपाठी और मध्यस्थ अधिवक्ता प्रीति मुर्मू ने पीएलवी को पॉश एक्ट के प्रावधानों और महिलाओं के विधिक अधिकारों की विस्तार से जानकारी दी. वक्ताओं ने कहा कि इस कानून का मकसद महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षित, गरिमापूर्ण और अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करना है.
10 से अधिक कर्मियों वाले संस्थानों में आंतरिक समिति अनिवार्य
प्रशिक्षण में बताया गया कि यह कानून सरकारी, निजी, शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों समेत सभी कार्यस्थलों पर प्रभावी है. 10 या उससे अधिक कर्मियों वाले संस्थानों में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन अनिवार्य है, जबकि 10 से कम कर्मियों वाले संस्थानों के लिए जिला स्तर पर स्थानीय शिकायत समिति (एलसीसी) की व्यवस्था है.
3 माह के भीतर दर्ज कराएं शिकायत
पीड़िता घटना के तीन माह के भीतर लिखित शिकायत दर्ज करा सकती है. अवांछित शारीरिक संपर्क, अनुचित मांग, अश्लील टिप्पणियां या इशारे यौन उत्पीड़न के दायरे में आते हैं. अधिकारियों ने जांच प्रक्रिया की गोपनीयता बनाए रखने पर जोर देते हुए कहा कि सुरक्षित माहौल बनाना पूरे संस्थान की जिम्मेदारी है.
पीएलवी को निर्देश दिया गया कि वे क्षेत्र में जागरूकता फैलाएं ताकि महिलाएं उत्पीड़न को चुपचाप न सहें. मौके पर नागेंद्र कुमार, सुनील पांडेय, शिव शंकर महतो, आशीष प्रजापति, नंदा रजक, अरुण रजक, संजय तिवारी, प्रकाश मिश्रा, सदानंद महतो, जोबा रानी बास्के, सुनीता कुमारी, सीमा देवी, प्रशीष मरांडी, रीना तिवारी, जयंतो नंदी समेत कई पीएलवी मौजूद रहे.
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