जैसलमेर के फर्जी सीबीआई अधिकारी की जमानत याचिका खारिज
Updated at : 10 Aug 2024 6:55 PM (IST)
विज्ञापन

राजस्थान के जैसलमेर निवासी मो.सरफराज खान की जमानत याचिका शुक्रवार को एडीजे टू की अदालत ने खारिज कर दी. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अरशद अंसारी ने पक्ष रखा. मामला गत 25 जून 2024 का है.
विज्ञापन
जमशेदपुर :
राजस्थान के जैसलमेर निवासी मो.सरफराज खान की जमानत याचिका शुक्रवार को एडीजे टू की अदालत ने खारिज कर दी. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अरशद अंसारी ने पक्ष रखा. मामला गत 25 जून 2024 का है. मो. सरफराज खान के खिलाफ रेल थाना में फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर जाली कागजात बनाकर रखने की प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. जानकारी के अनुसार रेल पुलिस ने गत 25 जून को मो. सरफराज को एर्नाकुलम-टाटा नगर ट्रेन से गिरफ्तार किया था. रेल पुलिस ने मो. सरफराज के पास से सीबीआई का जाली आईडी कार्ड और महाराष्ट्र के पुणे के पता का एक आधार कार्ड जब्त किया था. जिसमें मृन्मय करमकर लिखा हुआ था. इस संबंध में रेल थाना में आरक्षी कृष्ण कुमार सिंह के बयान पर राजस्थान के जैसलमेर निवासी मो. सरफराज खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. मो. सरफराज खान फिलहाल जेल में है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




