जागूदोड़ा : साक्ष्य के अभाव में आपत्तिजनक बात करने का आरोपी बरी
Updated at : 25 Jul 2024 11:03 PM (IST)
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एडीजे-2 (आइटी एक्ट के विशेष कोर्ट) आभाष वर्मा ने वाट्अप पर फोटो भेजने, आपत्तिजनक बात करने के आरोपी मिथुन पाल को साक्ष्य के अभाव में गुरुवार को बरी कर दिया.
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जमशेदपुर :
एडीजे-2 (आइटी एक्ट के विशेष कोर्ट) आभाष वर्मा ने वाट्अप पर फोटो भेजने, आपत्तिजनक बात करने के आरोपी मिथुन पाल को साक्ष्य के अभाव में गुरुवार को बरी कर दिया. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से बोलाइ पांडा ने पैरवी की थी. मालूम हो कि पांच साल पूर्व राखामाइंस में रहने वाली एक महिला के साथ मिथुन पाल की दोस्ती हुई थी. इसके बाद मोबाइल पर महिला को फोटो भेजने, आपत्तिजनक बात करने के खिलाफ पहले जादूगोड़ा थाना में फिर साइबर थाना में केस दर्ज कराया गया था. केस में महिला और उसके पति की गवाही में विरोधाभाष होने का लाभ आरोपी को मिला. केस में कुल चार लोगों की गवाही हुई थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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By Prabhat Khabar News Desk
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