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हाइकोर्ट के आदेश से साकची के बीरेनू ट्रेड सेंटर के बेसमेंट में बनी सात दुकानें ध्वस्त

Updated at : 09 May 2024 10:22 PM (IST)
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हाइकोर्ट के आदेश से साकची के बीरेनू ट्रेड सेंटर के बेसमेंट में बनी सात दुकानें ध्वस्त

झारखंड हाइकोर्ट की सख्ती के बाद जमशेदपुर अक्षेस ने गुरुवार को साकची ( एसएनपी एरिया होल्डिंग नंबर 76) बीरेनू ट्रेड सेंटर के बेसमेंट में बनी 7 दुकानों को ध्वस्त कर दिया.

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हाइकोर्ट ने स्टे की जगह बेसमेंट में बनी दुकानों को 24 घंटे में तोड़ने का दिया आदेश, आज होगी फिर मामले की सुनवाई

वरीय संवाददाता, जमशेदपुर

झारखंड हाइकोर्ट की सख्ती के बाद जमशेदपुर अक्षेस ने गुरुवार को साकची (एसएनपी एरिया होल्डिंग नंबर 76) बीरेनू ट्रेड सेंटर के बेसमेंट में बनी सात दुकानों को ध्वस्त कर दिया. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने गुरुवार को जमशेदपुर में नक्शा विचलन कर बहुमंजिले भवन के बेसमेंट (पार्किंग स्थल पर) में बने दुकानों के खिलाफ जेएनएसी की ओर से कार्रवाई को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई के उपरांत साकची एसएनपी एरिया होल्डिंग नंबर 76 के बेसमेंट में बनी दुकान को ध्वस्त करने और 10 मई तक अदालत को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था. अदालत ने यह भी कहा कि अधिकारियों की ओर से किसी भी विफलता को गंभीरता से लिया जायेगा. इसे देखते हुए भवन के बेसमेंट में बनी दुकानों को तोड़ने के लिए साकची शीतला मंदिर और साकची आम बागान मसजिद के समीप रोड को ब्लॉक कर तोड़ने की कार्रवाई शाम पांच बजे शुरू की गयी.

जेएनएसी के नोटिस के खिलाफ हाइकोर्ट गये थे

जमशेदपुर अक्षेस की ओर से 46 भवनों को चिह्नित कर बेसमेंट में बनी दुकानों को खाली करने, अन्यथा तोड़ने का नोटिस दिया है. जमशेदपुर अक्षेस की ओर से लीगल हायर ऑफ स्व जेसी बनर्जी, तपन कुमार सरकार होल्डिंग नंबर 67 एसएनपी एरिया, साकची को बेसमेंट खाली करने का आदेश दिया गया था. नोटिस के खिलाफ प्रार्थी अशोक कुमार व अन्य की ओर से झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की गयी थी. जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान पक्ष सुनने के बाद कहा कि बहुमंजिला परिसर में पार्किंग को पार्किंग के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. पार्किंग क्षेत्र में कोई निर्माण नहीं किया जा सकता है. यहां तक कि दुकान आदि भी नहीं बनायी जा सकती है. प्राधिकरण की ओर से पार्किंग क्षेत्र के रूप में स्वीकृत क्षेत्र को पार्किंग के लिए खुला रखा जाना चाहिए, भले ही वहां पार्किंग की पर्याप्त जगह हो. यदि ऐसा कोई निर्माण है, तो उसे तुरंत ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए. अदालत ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है, जहां बिना अधिकार के पार्किंग क्षेत्र में दुकान का निर्माण किया गया है, इसलिए अदालत अधिकारियों को दुकान को ध्वस्त करने और 10 मई तक अदालत को रिपोर्ट करने का निर्देश देती है.

हाइकोर्ट का आदेश मिलते ही दल- बल के साथ पहुंचे अधिकारी

गुरुवार की शाम झारखंड हाइकोर्ट का आदेश की जानकारी मिलते ही जमशेदपुर अक्षेस के उप नगर आयुक्त कृष्ण कुमार, एसडीओ पारूल सिंह के आदेश से नियुक्त किये गये दंडाधिकारी जमशेदपुर प्रखंड के शम्मी तिग्गा, जेएनएसी के अभियंता एमके प्रधान, सहायक अभियंता संजय कुमार, वरीय दंडाधिकारी सहायक अभियंता गुण नियंत्रण प्रमंडल के रमेश भगत, सीओ मानगो ब्रजेश श्रीवास्तव, सिटी मैनेजर रवि भारती, साकची थानेदार संजय सिंह दल- बल के साथ शाम 4:30 बजे के लगभग एसएनपी एरिया होल्डिंग नंबर 76) बीरेनू ट्रेड सेंटर के बेसमेंट में बनी दुकानों को तोड़ने पहुंचे. इसके बाद जेसीबी और मजदूरों की मदद से बेसमेंट को तोड़ने का अभियान शुरू किया गया.

आज फिर होगी मामले की सुनवाई

जस्टिस आनंद सेन की अदालत में मामले की सुनवाई शुक्रवार को भी होगी. अदालत अधिकारियों को दुकान को ध्वस्त करने और 10 मई तक इसे अदालत को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीओ पारूल सिंह भी अभियान का जायजा लेने पहुंची.

दो बजे से टूटना शुरू हुआ शताब्दी टावर

साकची स्थित शताब्दी टावर के बेसमेंट में बनी दुकानों को तोड़ने का अभियान गुरुवार को दोपहर दो बजे के बाद शुरू हुआ. मजदूरों के नहीं मिलने से अभियान विलंब से शुरू हुआ. बेसमेंट में जहां दुकानें बनी है, वहां तक जेसीबी नहीं जा सकती है. इस कारण मजदूरों को लगा बेसमेंट में बनी दुकानों को तोड़ा जा रहा है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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