जमशेदपुर: ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट निरुपम कुमार की अदालत ने बुधवार को धतकीडीह निवासी ऑटो मैकेनिक मो.नूर को दो साल कैद की सजा सुनायी. मैकेनिक के खिलाफ डॉ के प्रभाकरण ने मामला दर्ज कराया था. शिकायतकर्ता के अनुसार उन्होंने अपनी गाड़ी मरम्मत के लिए दी थी जिसके कई पुज्रे आरोपी ने निकाल लिये थे.
रंगदारी मामले में दो साल कैद
ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट आरके सिंह की अदालत ने सत्येंद्र अर बरिआम सिंह को रंगदारी के मामले में 2 साल कैद की सजा सुनायी. दोनों के खिलाफ अमरजीत सिंह ने 25 सितंबर 2007 को 1 लाख रुपये रंगदारी मांगने का मामला दर्ज कराया था.
आचार संहिता मामले में सुनाया गया आरोप .सीजेएम पीयूष कुमार की अदालत में आचार संहिता के आरोपी रामदास सोरेन, विद्युत महतो, मोहन कर्मकार, दुलाल भुइंया और शेख बदरुद्दीन को आरोप सुनाया गया. सभी के खिलाफ साकची थाना में मामला दर्ज कराया गया था.
डॉ प्रभात हत्याकांड में हुई गवाही
डॉ प्रभात हत्याकांड में बुधवार को पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक की गवाही हुई. चिकित्सक ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बारे में कोर्ट को बताया.