4.30 करोड़ की धोखाधड़ी में जमानत खारिज

Published at :17 Jul 2018 3:19 AM (IST)
विज्ञापन
4.30 करोड़ की धोखाधड़ी में जमानत खारिज

जमशेदपुर : रियल वेलफेयर बिल्डिंग एंड स्टेट कंपनी के नाम पर लोगों से 4.50 करोड़ की धोखाधड़ी करने के आरोपी डायरेक्टर संपा घोष, हिमाद्री घोष और प्रणब घोष की अग्रिम जमानत याचिका एडीजे 9 कृष्णा लोहरा की अदालत ने खारिज कर दी है. मनोहरपुर निवासी लक्ष्मी ने कंपनी के पांच डायरेक्टरों को आरोपी बनाते हुए […]

विज्ञापन
जमशेदपुर : रियल वेलफेयर बिल्डिंग एंड स्टेट कंपनी के नाम पर लोगों से 4.50 करोड़ की धोखाधड़ी करने के आरोपी डायरेक्टर संपा घोष, हिमाद्री घोष और प्रणब घोष की अग्रिम जमानत याचिका एडीजे 9 कृष्णा लोहरा की अदालत ने खारिज कर दी है. मनोहरपुर निवासी लक्ष्मी ने कंपनी के पांच डायरेक्टरों को आरोपी बनाते हुए मामला दर्ज कराया था.
इसमें दो डायरेक्टर में अशोक घोष और उनकी बेटी जयंती घोष शामिल है. संपा घोष, अशोक घोष की पत्नी है व हिमाद्री उनका बेटा है और प्रणव घोष संपा का भतीजा है. लक्ष्मी एजेंट के रूप में कंपनी में काम करती थी. वर्ष 2011 से ही कंपनी चल रही थी. जब लोगों की राशि परिपक्वता की तारीख सामने आयी तो कंपनी बंद कर सभी डायरेक्टर फरार हो गये. मामले में 7 एजेंटों ने अलग-अलग मामला दर्ज कराया है.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola