नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की सजा, एक लाख जुर्माना
गुमला में नाबालिग से दुष्कर्म के एक जघन्य मामले में पॉक्सो अदालत ने अहम फैसला सुनाया है. आरोपी मंगल देव लकड़ा को 20 साल की कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा दी गई है.
गुमला. नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में गुमला की विशेष पॉक्सो अदालत ने मंगल देव लकड़ा उर्फ मंगल देव उरांव को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. मामला घाघरा थाना कांड संख्या 43/2023 से संबंधित है. इस संबंध में स्पेशल पॉक्सो केस संख्या 48/2023 दर्ज किया गया था.
आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 तथा भादवि की धारा 328 और 376(3) के तहत मामला दर्ज था. मामले की सुनवाई जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-4 सह विशेष पॉक्सो न्यायाधीश की अदालत में हुई. 21 सितंबर 2026 को अदालत ने दोषसिद्धि के बाद सजा सुनायी.
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