सिविल कोर्ट पहुंचा अंजुमन इस्लामिया के प्रस्तावित चुनाव का विवाद, 16 सितंबर को अगली सुनवाई

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जानकारी देते अंजुमन इस्लामिया के सदस्य | Prabhat Khabar Network

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गुमला अंजुमन इस्लामिया चुनाव को लेकर विवाद सिविल कोर्ट पहुंच गया है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 सितंबर की तारीख तय की है.

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गुमलाः 13 सितंबर 2026 को प्रस्तावित अंजुमन इस्लामिया के चुनाव को लेकर विवाद अब सिविल कोर्ट पहुंच गया है. अंजुमन इस्लामिया के वर्तमान सदर मुशाहिद आजमी और सेक्रेटरी मकसूद आलम ने सिविल जज सीनियर डिवीजन-वन की अदालत में विविध वाद संख्या 60/2026 और मूल वाद संख्या 63/2026 दायर किया है. मामले में खलील अशरफी, मुर्शीद हनीफ और इरफान अली को विपक्षी बनाया गया है.

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दस्तावेज और दलीलें देखने के बाद तीनों को नोटिस

मामले की सुनवाई के दौरान वर्तमान अंजुमन इस्लामिया की ओर से गुमला सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा. न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजों और दोनों पक्षों की बहस का अवलोकन करने के बाद वाद को स्वीकार कर लिया. साथ ही तीनों विपक्षियों को तत्काल नोटिस जारी किया गया है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 सितंबर 2026 की तिथि निर्धारित की गई है.

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पांच वर्ष का है वर्तमान अंजुमन का कार्यकाल

अंजुमन इस्लामिया के वर्तमान सदर मुशाहिद आजमी और सेक्रेटरी मकसूद आलम ने कहा कि वर्तमान अंजुमन अवाम के साथ है और अवाम की आवाज पर कभी भी चुनाव कराने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि वर्तमान अंजुमन का कार्यकाल पांच वर्ष का है, जो पंचायत की सहमति से हुआ था. उनका कहना है कि चुनाव कराने की जिम्मेदारी वर्तमान अंजुमन की है और वह संवैधानिक तरीके से चुनाव कराएगी.

चुनाव की घोषणा से भ्रम और तनाव का आरोप

दोनों पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि चुनाव की घोषणा के कारण समाज में भ्रम और तनाव की स्थिति पैदा हो रही है. इससे अवाम भी उहापोह में है. उन्होंने कहा कि वर्तमान अंजुमन का मुख्य उद्देश्य समाज को जोड़कर रखना है.

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समाज के लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील

सदर और सेक्रेटरी ने समाज के लोगों से अपील की कि कौम के हित में किसी के बहकावे में न आएं और धैर्य बनाए रखें. उन्होंने कहा कि मामला न्यायालय में पहुंच चुका है और अब संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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