2007 में डायन बताकर वृद्ध महिला की हत्या करने वाले 3 आरोपियों को उम्रकैद की सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 22 Jun 2019 9:49 PM
दुर्जय पासवान, गुमला गुमला जिला के घोर उग्रवाद प्रभावित इलाका बिशुनपुर प्रखंड के गुरदरी थाना निवासी 65 वर्षीय वृद्ध महिला बिसनी देवी पर डायन बिसाही का आरोप लगाकर हत्या करने के तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है. मामले में शुक्रवार को एडीजे वन लोलार्क दुबे की अदालत ने सुनवाई के बाद फैसला […]
दुर्जय पासवान, गुमला
गुमला जिला के घोर उग्रवाद प्रभावित इलाका बिशुनपुर प्रखंड के गुरदरी थाना निवासी 65 वर्षीय वृद्ध महिला बिसनी देवी पर डायन बिसाही का आरोप लगाकर हत्या करने के तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है. मामले में शुक्रवार को एडीजे वन लोलार्क दुबे की अदालत ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया.
इसमें आरोपी आरंगलोया ढोड़हा टोली निवासी बजनु उरांव, राजेश उरांव व महेश उराव को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. उपरोक्त तीनों आरोपी को धारा 449 व धारा 34 के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. इसके अलावा तीनों आरोपी को 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
इसके अलावा धारा 302 के सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. डायन बिसाही अधिनियम धारा-3 के तहत तीन माह सश्रम कारावास व एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 10 दिन अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है.
इसके अलावा डायन बिसाही प्रतिषेध अधिनियम धारा-4 के तहत छह माह की सजा व दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त 20 दिन की सजा भुगतनी पड़ सकती है. सभी सजा साथ-साथ चलेगी. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक चंपा कुमारी ने पैरवी की.
क्या है मामला
वृद्ध महिला की हत्या मामले में आठ लोगों ने गवाही दी. मामला 24 फरवरी 2017 की है. उस समय बिसनी देवी अपने घर के आंगन में बर्तन धो रही थी. उसी समय उपरोक्त लोगों ने घटना को अंजाम दिया. इस संबंध में मृतका बिसनी देवी का पुत्र रजनाम उरांव ने गुरदरी थाना में उपरोक्त लोगों के खिलाफ डायन बिसाही व हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार घटना के दिन रजनाम उरांव अपने पूरे परिवार के साथ बैठक कर रहा था. उसी दौरान रजनाम का लड़का गंगेश्वर उरांव आया और कहने लगा की दादी को बजनु उरांव, राजेश उरांव हाथ में लाठी लिए व महेश उरांव अपने हाथ में दबिया लिए घर के पास आया. जिसके बाद बजनु उरांव व राजेश उरांव घर के बाहर खड़े हो गया और दोनों महेश उरांव को कहने लगा की बिसनी देवी डायन है.इसी कारण तुम बीमार रहते हो.
तभी महेश उरांव बिसनी देवी के घर में घुस गया. बिसनी देवी घर में बर्तन धो रही थी. तभी महेश उरांव ने अपने हाथ में लिए दबिया से बिसनी देवी के सर व गर्दन में प्रहार कर दिया. जिससे घटना स्थल पर बिसनी देवी की मौत हो गयी. इस मामले में आठ लोगों ने गवाही दी. इसके बाद जज ने सजा सुनायी है.
हत्या के आरोपी बाप व बेटे हैं
इस मामले में तीनों आरोपी बजनु उरांव, राजेश उरांव व महेश उरांव एक ही परिवार के हैं. बजनु उरांव का पुत्र राजेश उरांव व महेश उरांव हैं. तीनों उसी गांव के निवासी हैं. घटना के दिन तीनों ने बिसनी देवी के घर में जाकर घटना की अंजाम दिया. महेश उरांव के बीमार रहने के कारण अंधविश्वास में डायन-बिसाही का आरोप लगाकर घटना को अंजाम दिया.
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