हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा
Author Prabhat khabar digital desk
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हत्यारा प्राइवेट स्कूल में शिक्षक व मृतका पारा शिक्षका थी मामला वर्ष 2014 का है गुमला : बिशुनपुर प्रखंड के गुरदरी थाना क्षेत्र स्थित मरवई गांव निवासी रितुराज उरांव को अपनी पत्नी सावित्री तिग्गा की हत्या के मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप श्रीवास्तव की अदालत ने शनिवार को आजीवन कारावास की सजा […]
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हत्यारा प्राइवेट स्कूल में शिक्षक व मृतका पारा शिक्षका थी
मामला वर्ष 2014 का है
गुमला : बिशुनपुर प्रखंड के गुरदरी थाना क्षेत्र स्थित मरवई गांव निवासी रितुराज उरांव को अपनी पत्नी सावित्री तिग्गा की हत्या के मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप श्रीवास्तव की अदालत ने शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. आरोपी रितुराज उर्फ छत्रपाल उरांव को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है.
इसके अलावा 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से पीपी मिनी लकड़ा ने पैरवी की. मामला वर्ष 2014 का है. रितुराज उरांव प्राइवेट स्कूल का शिक्षक व मृतका पारा शिक्षिका थी. रितुराज अक्सर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था. एक सितंबर 2014 को रितुराज उरांव शराब के नशे में अपनी पत्नी सावित्री को मारपीट कर घायल कर दिया. अस्पताल ले जाने के क्रम में सावित्री तिग्गा की मौत हो गयी थी.
इस घटना के बाद मृतका सावित्री तिग्गा के छोटे भाई सोमनाथ तिग्गा ने थाना में अपने बहनोई रितुराज के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी के अनुसार, बिशुनपुर के मरवई निवासी रितुराज उरांव से सावित्री तिग्गा का विवाह वर्ष 2002 में हुआ था. इनके तीन बच्चे हैं. रितुराज अक्सर अपनी पत्नी के साथ शराब के नशे में मारपीट करता था.
एक सितंबर 2014 की शाम सात बजे रितुराज शराब के नशे में अपनी पत्नी से पैसे की मांग करते हुए उसके साथ मारपीट करने लगा, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गयी. घायल अवस्था में उसके ससुर महतो उरांव उसे कांके स्थित एक क्लिनिक में ले गये, जहां उसकी मौत हो गयी. घायल अवस्था में सावित्री तिग्गा ने अपने घर वालों को घटना की जानकारी दी थी, जिसके आधार पर थाने में केस किया गया था.
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