तीन दिन तक शराब बिक्री पर रहेगी पाबंदी : एसडीओ

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गुमला : लोकसभा चुनाव-2019 के मद्देनजर तीन दिनों तक शराब अथवा अन्य नशीली पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण से पाबंदी रहेगी. मतदान 29 अप्रैल को है, जिसे देखते हुए मतदान से दो दिन पूर्व 27 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक शराब अथवा अन्य नशीली पदार्थों की बिक्री नहीं होगी. इसके लिए सदर एसडीओ मेनका […]

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गुमला : लोकसभा चुनाव-2019 के मद्देनजर तीन दिनों तक शराब अथवा अन्य नशीली पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण से पाबंदी रहेगी. मतदान 29 अप्रैल को है, जिसे देखते हुए मतदान से दो दिन पूर्व 27 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक शराब अथवा अन्य नशीली पदार्थों की बिक्री नहीं होगी.

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इसके लिए सदर एसडीओ मेनका ने आवश्यक आदेश पारित किया है. इसके बाद भी यदि उक्त दिन शराब अथवा अन्य नशीली पदार्थों की बिक्री होती है, तो संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जायेगी. एसडीओ ने कहा है कि चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है. इसी के साथ धारा 144 भी लागू हो गया है. इसके अंतर्गत मतदाताओं को किसी प्रकार का पारितोषिक देना भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा. ऐसा करने वालों पर कार्रवाई होगी.

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