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हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास

Updated at : 22 Jun 2024 12:16 AM (IST)
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हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास

उत्तर प्रदेश के भदोही निवासी सत्येंद्रनाथ मिश्रा की हत्या के मामले में प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद ने गिरिडीह के इब्राहिम अंसारी व मकसूद अंसारी को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

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गिरिडीह.

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के गोपीगंज थाना क्षेत्र के कोलापुर निवासी सत्येंद्रनाथ मिश्रा की हत्या के मामले में प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को गिरिडीह जिले के हीरोडीह थाना क्षेत्र के तुलसीडीह के मो इब्राहिम अंसारी व रेंबा चौक निवासी मकसूद अंसारी को भादवि की धारा 302 के आरोप में आजीवन कारावास व 30-30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर दोनों को एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. इसके अलावा भादिव की धारा 201 के आरोप में दोनों दोषियों को पांच साल कारावास व 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. अर्थ दंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर दोनों आरोपियों को छह-छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

क्या है मामला

धनवार थाना क्षेत्र के जमुनियाटांड़ मैदान में 31 अगस्त 2020 को अज्ञात व्यक्ति का सिर कटा शव मिला था. दूसरे दिन घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर मृतक का कटा हुआ सिर भी मिला. घटना के 12 दिन बाद पुलिस ने सिर कटी लाश की गुत्थी सुलझायी थी. इस हत्याकांड को अवैध संबंध के शक और पैसे के लेन-देन में अंजाम दिए जाने का खुलासा पुलिस ने किया था. आरोपी झांसा देकर सत्येंद्रनाथ को गिरिडीह लेकर आए थे. गांजा-शराब के नशे में धुत्त कर बहुत ही बेरहमी से सत्येंद्रनाथ की हत्या की गई थी. सत्येंद्रनाथ मिश्रा उर्फ पंडित को चाकू से गर्दन रेतकर मार डाला गया था. यही नहीं मामले का खुलासा ना हो, इसलिए सिर और धड़ को दूर-दूर फेंक दिया गया था. धनवार थाना में 2020 में परसन ओपी के चौकीदार शिवनारायण वर्मा की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी. पुलिस ने इस मामले में सबसे पहले मो. इब्राहिम को गिरफ्तार किया था. इसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हो गया था. छह लोगों पर इस हत्याकांड का मिलकर साजिश रचने का आरोप था.

हत्या के मामले में एक दोषी करार

गिरिडीह. प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को खुखरा थाना क्षेत्र के खरपोका निवासी हबिबुल्लाह अंसारी की हत्या मामले में खुखरा थाना क्षेत्र के खरपोका टोला कारिटांड़ निवासी रजिया खातून को भादवि की धारा 302 में दोषी ठहराया है. वहीं रजिया के पति अकबर अंसारी को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. अदालत इस मामले में सजा के बिंदुओं पर 28 जून 2024 को सुनवाई करेगी. यह मामला खुखरा थाना क्षेत्र के खरपोका का है. 16 मई 2021 की रात हबिबुल्लाह की हत्या हुई थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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