स्वास्थ्य निदेशक प्रमुख ने डयूटी में कोताही नहीं बरतने का दिया निर्देश
Author : Prabhat Khabar News Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 23 Apr 2020 2:23 AM
गिरिडीह : स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख डाॅ. जोगेंद्र प्रसाद सांगा ने कोरोना के बढ़ते प्रसार को लेकर सभी सिविल सर्जन को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है. इस संबंध में सिविल सर्जन डा. अवधेश कुमार सिन्हा ने बुधवार को बताया कि निदेशक प्रमुख ने जारी आदेश में डयूटी में कोई कोताही नहीं बरतने […]
गिरिडीह : स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख डाॅ. जोगेंद्र प्रसाद सांगा ने कोरोना के बढ़ते प्रसार को लेकर सभी सिविल सर्जन को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है. इस संबंध में सिविल सर्जन डा. अवधेश कुमार सिन्हा ने बुधवार को बताया कि निदेशक प्रमुख ने जारी आदेश में डयूटी में कोई कोताही नहीं बरतने का निर्देश दिया है. डाॅ. सांगा के आदेशानुसार कोरोना के संभावित प्रसार को रोकने तथा प्रबंधन के लिए सभी स्वास्थ्य संस्थानों को 24 घंटे कार्यशील रखे जाने का निर्देश दिया गया है. सीएस डाॅ. सिन्हा ने बताया कि स्वास्थ्य निदेशक प्रमुख के आदेश के अनुसार रोस्टर ड्यूटी से गायब रहने वाले कर्मियों व चिकित्सा पदाधिकारियों की सूचना मुख्यालय को तत्काल दी जायेगी.
ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई भी की जायेगी. जारी पत्र में डाॅ. सांगा ने कहा है कि संकट की घड़ी में डयूटी से गायब रहना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ड्यूटी से गायब रहने वाले कर्मी पर कठोर कार्रवाई की जाये. निदेशक प्रमुख ने डयूटी से गायब रहने वाले चिकित्सा पदाधिकारी व कर्मियों पर सिविल सर्जन को वेतन अवरूद्ध कर कठोर कार्रवाई के लिए अनुशंसा करने का निर्देश दिया है. एएनएम पर होगी कार्रवाई : सिविल सर्जनसिविल सर्जन डाॅ. सिन्हा ने बताया कि गिरिडीह में अभी तक कोई भी चिकित्सा पदाधिकारी ड्यूटी से गायब नहीं है.
लेकिन एक एएनएम के डयूटी से इंकार करने के बाद उस पर कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है. उन्होंने कहा कि कोरोना के संभावित प्रसार की रोकथाम के लिए सभी चिकित्सक रोस्टर के अनुसार कार्य कर रहे है. डाॅ. सिन्हा ने बताया कि बरमोरिया स्थित आइसोलेशन वार्ड में द्वितीय दल में शामिल सदर प्रखंड की एएनएम मोनिका ने ड्यूटी ज्वाइन करने से इंकार किया था.
एएनएम पर आदेश के उल्लघंन को ले आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सेक्शन 51 से 60 एवं आइपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी. सीएस ने कार्रवाई के लिए सोमवार को निदेशक प्रमुख तथा एनएचएम के अभियान निदेशक को पत्र लिखा है.
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