निदेशक के आदेश पर उच्च न्यायालय ने लगायी रोक

Updated at : 17 Jan 2020 2:55 AM (IST)
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निदेशक के आदेश पर उच्च न्यायालय ने लगायी रोक

जिले के तीन शिक्षकों को वेतन जारी रखने के आदेश का मामला गिरिडीह : निदेशक माध्यमिक शिक्षा के उस आदेश पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है. जिसमें निदेशालय ने पीजीटी शिक्षकों को मिल रहे वेतन को कम करते हुए रिकवरी करने का आदेश दिया था. उच्च न्यायालय ने यह आदेश जिले के तीन […]

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जिले के तीन शिक्षकों को वेतन जारी रखने के आदेश का मामला

गिरिडीह : निदेशक माध्यमिक शिक्षा के उस आदेश पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है. जिसमें निदेशालय ने पीजीटी शिक्षकों को मिल रहे वेतन को कम करते हुए रिकवरी करने का आदेश दिया था.
उच्च न्यायालय ने यह आदेश जिले के तीन पीजीटी शिक्षक बेंगाबाद प्लस टू उच्च विद्यालय के राजेंद्र प्रसाद, बगोदर प्लस टू उच्च विद्यालय के अनूप कुमार तथा गावां प्लस टू उच्च विद्यालय के सुनील कुमार राय के आवेदन के आलोक में दिया है. हालांकि पूरे राज्य में ऐसे शिक्षकों की संख्या दो दर्जन से अधिक है.
ज्ञातव्य रहे कि संबंधित शिक्षकों ने उच्च न्यायालय के समक्ष गुहार लगायी थी कि 01.12.2017 को उनका चयन स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में हुआ था. पूर्व में ये लोग उच्च विद्यालय में सहायक शिक्षक के पद पर वेतनमान 9300-34800 तथा ग्रेड पे 4600 रुपये में कार्यरत थे.
विभागीय प्रक्रिया को पालन करते हुए इनका चयन स्नोतकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर इसी वेतनमान में ग्रेड पे 4800 रुपये के रूप में किया गया. सरकारी निर्देशानुसार वेतन संरक्षण का लाभ भी मिल रहा था. परंतु माध्यमिक शिक्षा निदेशक झारखंड ने उसे प्रोबेशन काल के बाद देने का आदेश दे दिया था और मिल रहे वेतन को कम करते हुए रिकवरी का भी आदेश दिया था.
संबंधित शिक्षकों ने कहा कि उच्च विद्यालय में सहायक शिक्षक के रूप में उनकी नियुक्ति 9.08.2010 को हुई थी और वे लगातार उच्च विद्यालय में कार्य भी कर रहे थे. इस संबंध में बेंगाबाद प्लस टू उच्च विद्यालय के शिक्षक राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि पे-प्रोटेक्शन का लाभ देने के लिए उन्होंने हाई कोर्ट में एक चायिका दायर की थी और हाई कोर्ट ने उनके याचिका पर सुनवाई करते हुए निदेशक माध्यमिक शिक्षा को उन्हें मिल रहे वेतन को जारी रखने का आदेश पारित कर दिया है.
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