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अनियमितता पर मेडिकल हॉल का लाइसेंस निलंबित

Updated at : 12 Nov 2019 7:31 AM (IST)
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अनियमितता पर मेडिकल हॉल का लाइसेंस निलंबित

गिरिडीह : शहर के गद्दी मुहल्ला में संचालित सागर मेड़िकल हॉल का लाइसेंस 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है. इसे लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय के औषधि निदेशक रीतू सहाय ने निर्देश जारी किया है. निदेशालय से भेजे गये पत्र में कहा गया है कि इस […]

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गिरिडीह : शहर के गद्दी मुहल्ला में संचालित सागर मेड़िकल हॉल का लाइसेंस 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है. इसे लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय के औषधि निदेशक रीतू सहाय ने निर्देश जारी किया है.

निदेशालय से भेजे गये पत्र में कहा गया है कि इस संस्थान का संयुक्त निरीक्षण औषधि निरीक्षक गिरिडीह, औषधि निरीक्षक हजारीबाग, औषधि निरीक्षक बोकारो वन, औषधि निरीक्षक धनबाद थ्री और औषधि निरीक्षक दुमका ने 10 जुलाई 2019 को किया था. निरीक्षण के बाद संबंधित अधिकारियों ने कई अनियमितताएं पायी थीं.
रिपोर्ट में कहा है कि निरीक्षण के क्रम में मूल लाइसेंस संस्थान में नहीं पाया गया जो अनुज्ञप्ति शर्त का उल्लंघन है. निरीक्षण के क्रम में औषधि अनुज्ञप्ति में स्वीकृत फार्माशिस्ट व्यक्ति वहां उपस्थित नहीं पाये गये, जो नियमावली का उल्लंघन है.
जबकि फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में भी दवा की बिक्री करते पाया गया. कहा गया है कि बिक्री अभिलेख अनुकूल नहीं पाया गया. विक्रय अभिलेख में निर्माता का नाम नहीं पाया गया जो नियम का उल्लंघन है. कई दवाओं का क्रय रिकॉर्ड भी प्रस्तुत नहीं किया गया.
कहा गया है कि इसे लेकर विभाग की ओर से लाइसेंस धारक को एक अक्तूबर 2019 को स्पष्टीकरण किया गया था, लेकिन इसका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया. जारी आदेश में कहा गया है कि पत्र प्राप्ति से 90 दिनों तक दुकान के लाइसेंस को निलंबित किया गया है. इस अवधि में दवा की खरीद-बिक्री बंद रहेगी. प्रतिष्ठान खुला पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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