कर्मचारी पर 40 लाख के गबन की प्राथमिकी, बाजार से रुपये उठाकर कंपनी में नहीं किया जमा
Updated at : 26 Oct 2018 5:50 AM (IST)
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गिरिडीह : सर्वश्री सलूजा स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमरजीत सिंह सलूजा ने अपने कर्मी के खिलाफ गबन की प्राथमिकी दर्ज करायी है. प्राथमिकी में कंपनी के कर्मी अजय कुमार को नामजद किया गया है. दर्ज प्राथमिकी में अजय पर चालीस लाख रुपये गबन का आरोप है. प्राथमिकी में निदेशक ने कहा है […]
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गिरिडीह : सर्वश्री सलूजा स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमरजीत सिंह सलूजा ने अपने कर्मी के खिलाफ गबन की प्राथमिकी दर्ज करायी है. प्राथमिकी में कंपनी के कर्मी अजय कुमार को नामजद किया गया है. दर्ज प्राथमिकी में अजय पर चालीस लाख रुपये गबन का आरोप है.
प्राथमिकी में निदेशक ने कहा है कि उन्होंने जनवरी 2017 में धनबाद जिले के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के मटकुरिया निवासी अजय कुमार (पिता किशुन मिस्त्री) को संथाल परगना में अपने प्रोडक्ट की बुकिंग, बिक्री एवं भुगतान प्राप्त करने के लिए रखा था. अजय ने छह माह तक ईमानदारी से काम किया और बाजार से भुगतान प्राप्त कर कंपनी में जमा कराता रहा, लेकिन जनवरी 2018 में कंपनी का काफी भुगतान बाजार में बकाया हो गया.
जब उन्होंने सैल्स मैनेजर रंजीत कुमार सिन्हा एवं लेखापाल रवींद्र नाथ शर्मा को संथाल परगना पता करने भेजा तो जानकारी मिली कि अजय ने संथाल परगना के कई वितरकों से लगभग चालीस लाख रुपये बकाया भुगतान प्राप्त किया है, लेकिन कंपनी में जमा नहीं दिया है. इसके बाद उन्होंने सेल्स मैनेजर को कहा कि वे अजय को पिता के साथ बुलायें. 20 मार्च 2018 को अजय कुमार अपने पिता, पत्नी एवं ससुर के साथ उनके ऑफिस में आये और पूछताछ के क्रम में अजय ने गबन की बात स्वीकार की और कहा कि उसे एक वर्ष के अंदर सारा पैसा वह वापस कर देगा.
इसके बाद 22 जुलाई 2018 को कंपनी की डीलर मीट में अजय को बुलाया गया. इस दौरान अजय ने रकम वापसी के संदर्भ में संतोषप्रद जवाब नहीं दिया और न ही कोई रकम लौटायी. बाद में उन्होंने अपने वकील के जरिये 28 अगस्त 2018 को नोटिस भेजा, लेकिन अजय ने रुपया वापस नहीं किया. इधर, शिकायत पर मुफस्सिल थाना प्रभारी संजीव कुमार मिश्र ने इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सअनि जितेंद्र कुमार को सौंपी है.
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