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जिनका राॅयल्टी एवं जीएसटी बकाया, वह तीन दिन में करें भुगतान

Updated at : 18 Jun 2024 8:45 PM (IST)
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जिनका राॅयल्टी एवं जीएसटी बकाया, वह तीन दिन में करें भुगतान

जिनका राॅयल्टी एवं जीएसटी बकाया, वह तीन दिन में करें भुगतान

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प्रखंड कार्यालय खरौंधी के सभागार में पंचायत समिति की बैठक प्रखंड प्रमुख आभा रानी की अध्यक्षता में हुई. इसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव लाया गया कि मनरेगा एवं 15 वें वित्त अयोग से जुड़ी योजनाओं के कई वेंडर ऐसे हैं, जो सरकार की राॅयल्टी एवं जीएसटी का पैसा हड़प गये हैं. प्रखंड कार्यालय की ओर से उन्हें ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है. उनपर एफआइआर करने की कार्रवाई करने तथा वैसे वेंडर जिनके पास राॅयल्टी एवं जीएसटी का पैसा बकाया है, उनपर भी कार्रवाई करते हुए तीन दिनों के अन्दर राशि भुगतान कराने की बात कही गयी. प्रमुख आभा रानी ने प्रस्ताव में कहा कि बाल विकास परियोजना की महिला पर्यवेक्षक को नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी सेविका को हस्तांतरित करते हुए प्रतिवेदन तैयार करें. इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र की पर्यवेक्षण पुस्तिका उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया गया. इसके अलावा बैठक में चौरिया एवं मेलवान का आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण तत्काल कराने, कन्या दान एवं सावित्री बाई फुले का प्रतिवेदन अगले बैठक में उपलब्ध कराने, खरौंधी प्रखंड में चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति करने तथा पीएचडी रोस्टर के तहत चापाकल मरम्मत कराने के निर्देश प्रमुख ने दिया. वहीं नीति आयोग के तहत पानी पंचायत में हो रही खुदाई कार्य के लिए उनकी अध्यक्षता में जांच टीम गठित होगी.

एइ को उपस्थित होने का निर्देश : इसके अलावा प्रखंड कार्यालय में एइ को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया. उनके उपस्थित नहीं होने पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. सभी पंचायत समिति सदस्य द्वारा पेयजल से संबंधित टैंकर मरम्मत के लिए जिला पंचायती राज पदाधिकारी के मार्गदर्शिका पत्र निर्गत करने का प्रस्ताव लाया गया.

उपस्थित लोग : बैठक में बीडीओ सह सीओ रविन्द्र कुमार, उपप्रमुख देवदत प्रसाद, बीडीसी विकास कुमार सिंह, पूर्णिमा देवी, कृष्णा राम, बीपीओ कमलेश पासवान,सांसद प्रतिनिधि राम खेलावन पासवान, विधायक प्रतिनिधि उपेंद्र दास, कपिल देव सिंह व उमेश कुमार मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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