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मानसिक रूप से बीमार लोगों को भी सभी संवैधानिक अधिकार प्राप्त

Updated at : 07 Dec 2024 8:29 PM (IST)
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मानसिक रूप से बीमार लोगों को भी सभी संवैधानिक अधिकार प्राप्त

मानसिक रूप से बीमार लोगों को भी सभी संवैधानिक अधिकार प्राप्त

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गढ़वा. जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा मानसिक अस्वस्थता एवं बौद्धिक रूप से अक्षम लोगों के लिए कानूनी सेवाओं के तहत प्रशिक्षण का आयोजन किया गया. स्थानीय व्यवहार न्यायालय के सेमिनार हॉल में आयोजित इस दो दिवसीय प्रशिक्षण का समापन शनिवार को हुआ. इसके पूर्व प्रशिक्षण का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष नलिन कुमार, स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष रवींद्र नाथ त्रिपाठी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रवि चौधरी ने किया. इस दौरान प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए प्रधान जिला जज नलिन कुमार ने कहा कि मानसिक रूप से बीमार लोगों को भी सभी प्रकार के संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं. मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति से सहानुभूति एवं सजगता बनाने के उद्देश्य से समिति का गठन किया गया है. इस समिति के सदस्य मानसिक रूप से बीमार किसी भी व्यक्ति को उनका मौलिक अधिकार दिलाने में उनकी सहायता करेंगे. प्रशिक्षण में जिला जज सह पोक्सो एक्ट विशेष न्यायालय ने कहा कि मानसिक रूप से बीमार लोगों के संरक्षण के लिए इस समिति का गठन किया गया है. इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रवि चौधरी ने कहा कि इस दो दिवसीय प्रशिक्षण मेंं मानसिक रूप से अस्वस्थ और बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्ति के लिए संवैधानिक अधिकारों एवं वैधानिक अधिकारों की रक्षा संबंधी जानकारी दी गयी. इसका हमें अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि संबंधित विषय की जानकारी के लिए संकाय सदस्य के रूप में अधिवक्ता प्रविंद साहू, भारती कुमारी सिंह एवं राकेश कुमार त्रिपाठी को मनोनीत किया गया है. उपस्थित लोग : प्रशिक्षण के मौके पर सदस्यों के मनोनयन के लिए कानूनी सेवा इकाई के डिप्टी चीफ अनिता रंजन, अधिवक्ता संजय कुमार भारती, गरीबुल्लाह अंसारी, देवेंद्र प्रजापति, राजीव कुमार त्रिपाठी, सत्येंद्र कुमार पांडेय, प्रवीण कुमार पांडेय व दिलीप कुमार दूबे सहित 12 पारा लीगल वोलेंटियर उपस्थित थे.

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